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कोरोना की तीसरी लहर की संभावना, लापरवाही पर लगा जुर्माना, 8 बजे तक दुकानों के खुलने का प्रतिबंध समाप्त

locationअंबिकापुरPublished: Jul 18, 2021 01:25:43 pm

Corona 3rd wave: कोविड नियमों (Covid rules) का पालन कराने फिर प्रशासनिक सख्ती (Administrative strict) शुरु, टीम ने की 8 हजार 700 रुपए की चालानी कार्यवाही

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Officers Fine on without mask

अंबिकापुर. कोरोना की तीसरी लहर (Corona 3rd wave) अपना कहर बरपा सकती है इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कलक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्रों में कोविड नियमों के अनुपालन पर सख्ती से कार्यवाही शुरु की जा रही है।
इसी कड़ी में शनिवार को तहसीलदार भूषण मण्डावी के नेतृत्व में राजस्व एवं नगर निगम की टीम द्वारा कोविड गाइडलाइन के अनुपालन में लापरवाही बरतने वालों पर 8 हजार 700 रुपए का जुर्माना वूसला गया।
तहसीलदार भूषण मण्डावी (Tehsildar) ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने शनिवार को नगर निगम क्षेत्र के घड़ी चौक, गांधी चौक, जोड़ा पीपल, बिलासपुर चौक, खरसिया नाका आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर नियमों का उल्लघंन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इधर रात 8 बजे तक दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।

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गौरतलब है कि प्रतिबंधों में छूट देने से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित अन्य गतिविधियां भी संचालित हो रहे हैं। लोग कोरोना संक्रमण से बचने मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढऩे की संभावना प्रबल होते जा रही है।
कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा लोगों को कोरोना के खतरे से सचेत करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में राजस्व विभाग के टीम पुन: सक्रिय हो गई है और लापरवाही बतरने वालों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है।
इस दौरान नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा, मनीष सूर्यवंशी, कोमल साहू, जेपी दिनकर सहित नगर निगम व पुलिस की टीम भी मौजूद थी।

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दुकानों के संचालन के समय पर प्रतिबंध समाप्त
अम्बिकापुर ब्लॉक अंतर्गत अनुमति प्राप्त समस्त दुकानों तथा गतिविधियों के संचालन हेतु रात 8 बजे तक की समय-सीमा के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेण्ट कमाण्डर अम्बिकापुर प्रदीप साहू द्वारा इस संबंध में संशोधित ओदश जारी कर दिया गया है। प्रतिबंध समाप्त होने के बावजूद पूर्व आदेशानुसार शर्तों का पालन करना होगा। यह आदेश 17 जुलाई से प्रभावशील हो गया है।

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