कोरोना वायरस इफेक्ट: जिले में धारा 144 लागू, मॉल-चौपाटी, हॉस्टल-ठेलों को बंद करने के आदेश, बसों से दूसरे राज्यों का नहीं कर पाएंगे सफर
Covid-19: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आने के बाद राज्य शासन ने जारी किया अलर्ट

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (COVID-19) का पहला पॉजिटिव केस सामने आने के बाद राज्य शासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस कारण लोग अब ज्यादा संख्या में एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।
वहीं नगरीय निकाय द्वारा मॉल, चौपाटी, ठेले, मॉल व हॉस्टलों को शुक्रवार से बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अंतरराज्यीय बस सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। अस्पताल व निगम कार्यालय में बहुत जरूरी हो तभी आने को कहा गया है।
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, नगरीय प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है।
मेडिकल कॉलेज में पदस्थ सभी चिकित्सकों की छुट्टियां आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हंै ताकि कोई आपात स्थिति निर्मित होने की स्थिति में उससे आसानी से निपटा जा सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड व आइसोलेशन आईसीयू की भी आपात की गई है।
जिले में लागू की गई धारा 144
प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूरे सरगुजा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी जगह 5 से अधिक लोग एकत्रित न हो।

निगम अमले ने थमाया नोटिस
नगरीय निकाय मंत्रालय के आदेश के बाद चौपाटी सहित अन्य जगहों पर संचालित अस्थाई ठेले और फास्ट फूड सेंटर संचालकों को शुक्रवार से बंद रखने का आदेश जारी करते हुए नोटिस थमाया गया है। इसके साथ ही शहर में संचालित सभी मॉल व शॉपिंग काम्पलेक्स संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया है ताकि वे शुक्रवार से अपने संस्थान बंद रखें।
निगम पहुंचने वालों का धुलाया जा रहा है हाथ
नगर निगम पहुंचने वाले लोगों को कर्मचारियों द्वारा हाथ धुलाया जा रहा है। इसके बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही आदेश जारी किया गया है कि निगम में लोग तभी आएं जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। बिना किसी कारण के कार्यालय न पहुंचे।
अंतरराज्यीय बसों के थमे पहिए
कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति अन्य राज्यों से जिले में न पहुंचे, इसके लिए सभी अंतरराज्यीय बसों को सरहदी क्षेत्रों में रोकने क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को जिला प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है।
साथ ही स्थानीय बसें पूर्ववत संचालित होंगी। निर्देश के बाद आरटीओ कर्मचारी दल-बल के साथ प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही जो बसें यहां से जाने वाली हैं उन्हें गुरुवार को जाने की अनुमति दी गई।
10 जगहों पर लगेंगें हेल्प डेस्क
जिला प्रशासन द्वारा शहर में 10 जगहों पर हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी औद्योगिक परिसर में हेल्प डेस्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हेल्प डेस्क में कोरोना वायरस से रोकथाम की जानकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही जिन संस्थानों में ज्यादा संख्या में कर्मचारी कार्यरत है, वहां भी हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे। सभी संस्थानों में हैंड सेनिटाइजर भी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
छात्रावास को आगामी आदेश तक रखना होगा बंद
छात्रावास व किराए के मकान को खाली कराने के निर्देश भी निगम प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत जो भी किराए में बाहर से आकर शहर में रह रहे हैं उन्हें वापस जाने को कहा गया है और मकान को खाली कराने के निर्देश मकान मालिकों को दिया गया है।
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