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हाईकोर्ट के इस आदेश को भी नहीं मान रही थी हॉस्टल अधीक्षिका, कलक्टर ने कर दिया सस्पेंड

locationअंबिकापुरPublished: Dec 24, 2018 06:49:45 pm

हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा 1 अक्टूबर को जारी किया गया था आदेश, नोटिस का नहीं दिया संतोषप्रद जवाब

Collector

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अंबिकापुर. कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर के आदेशानुसार लुण्ड्रा जनपद अंतर्गत प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा की छात्रावास अधीक्षिका अनिता तिग्गा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में अधीक्षिका का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय अंबिकापुर निर्धारित किया गया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि 1 अक्टूबर को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में छात्रावास अधीक्षिका प्रियंका एक्का को पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।
इस आदेश के पालन में प्री-पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा की छात्रावास अधीक्षिका अनिता तिग्गा द्वारा पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास लुण्ड्रा का प्रभार कुमारी प्रियंका एक्का को नहीं दिया गया।

लुण्ड्रा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 12 दिसंबर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि कुमारी प्रियंका एक्का के बार-बार प्रभार देने हेतु कहे जाने पर भी अनिता तिग्गा द्वारा प्रभार नहीं दिया गया। छात्रावास का प्रभार नहीं देने के कारण तिग्गा को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र 13 दिसम्बर को जारी किया गया।

संतोषप्रद नहीं पाया गया जवाब
नोटिस का जवाब अनिता तिग्गा द्वारा 17 दिसंबर को दिया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। साथ ही उनके द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश एवं निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
छात्रावास अधीक्षिका अनिता तिग्गा का कार्य व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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