scriptसरगुजा में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, पहले वाले ही अधिकांश नियम, सिर्फ इसमें 2 घंटे की अतिरिक्त छूट | Lockdown Extended: Lockdown again extended in Surguja till 31 May | Patrika News

सरगुजा में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, पहले वाले ही अधिकांश नियम, सिर्फ इसमें 2 घंटे की अतिरिक्त छूट

locationअंबिकापुरPublished: May 15, 2021 01:05:59 pm

Lockdown Extended: कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Covid-19) को देखते हुए लिया गया फैसला, इससे पहले बलरामपुर जिले में 23 मई तक बढ़ा था लॉकडाउन (Lockdown)

Ambikapur lockdown

Lockdown in Ambikapur

अंबिकापुर. कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए सरगुजा कलक्टर ने 31 मई की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट की समय सीमा बढ़ा दी है। इस अवधि में कुछ दुकानों को सशर्त खोलने की जहां छूट दी गई है, वहीं अधिकांश पर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध है।
जारी आदेश में कलक्टर ने मोहल्ले की स्वतंत्र किराना दुकानों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रखने की छूट दी है, जबकि अंडा, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी है। दूध की दुकानें पूर्व की तरह ही खुली रहेंगीं। पेट्रोल पंप से भी किसी को भी पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा।

यहां भी 15 मई तक लॉकडाउन, इन दुकानों को सशर्त खोलने की मिली छूट, अधिकांश नियम पहले वाले ही


पहले की तरह होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगीं। सरगुजा कलक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector) द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मई की रात 12 बजे तक जिले की संपूर्ण सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगीं।

ये हैं आदेश-
1. कंटेनमेंट अवधि में मेडिकल दुकानें, अस्पताल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनकी निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
2. खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र व उपकरणों तथा मरम्मत की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। दुकान संचालक टोकन व्यवस्था का यथासंभव पालन करेंगे तथा दुकान में किसी भी हालत में भीड़-भाड़ नहीं होने देंगे।

4. पेट्रोल पंपों को सभी के लिए और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी। आटा चक्की भी नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी, ये भी टोकन सिस्टम से काम करेंगे तथा भीड़भाड़ नहीं होने देंगे।
5. गैस एजेंसी पूर्व की तरह ही ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी करेंगे।

6. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मांस-मछली की दुकानें, किराना सामान एवं ग्रॉसरी की होम डिलीवरी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेेले वाले, पिकअप व मिनी ट्रक के माध्यम से होगा।
7. मोहल्ले में संचालित होने वाली स्वतंत्र किराना दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगीं।

5 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में इन्हें रात 10 से सुबह 6 बजे तक की मिली छूट


इन पर रहेगा प्रतिबंध-
1. सभी प्रकार के साप्ताहिक दैनिक बाजार।
2. होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट (यहां से सिर्फ स्वीगी/जोमैटो के माध्यम से होम डिलीवरी की छूट)।
3. मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, सभी स्कूल-कॉलेज, पान-सिगरेट व तंबाकू की दुकानें,
शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट स्थल, ठेले द्वारा सड़क के किनारे संचालित सभी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, नाई की दुकान, पार्क, मंडी, जिम, सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक व राजनैतिक आयोजन।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो