गोधनपुर निवासी 52 वर्षीय अनिल सिंह अधिवक्ता हैं, वे ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। दरअसल 6 दिसंबर को अधिवक्ता ने क्लब फैक्ट्री नाम के एक ऑनलाइन कंपनी से 9 सौ रुपए का जूता ऑर्डर किया था।
अधिवक्ता ने जूते का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड के जरिये तत्काल कर दिया। ऑर्डर व ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी जब जूता नहीं आया तो वह परेशान होने लगा। सोमवार की सुबह उसने नेट के जरिये कंपनी का फोन नंबर खोजा। इसके बाद अधिवक्ता ने कंपनी के 6291783353 नंबर पर कॉल कर अपने ऑर्डर की जानकारी लेनी चाही।
पीडि़त के अनुसार जब उसने फोन लगाया तो फोन कोलकाता लगा। एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन रिसीव किया और कहा कि वह क्लब फैक्ट्री कंपनी का मैनेजर बोल रहा है। इस पर पीडि़त ने उस व्यक्ति से अपने जूते के ऑर्डर की जानकारी मांगी तो उसने पीडि़त से ऑर्डर नंबर मांगा।
इसके बाद व्यक्ति ने कुछ देर बाद फोन कर ऑर्डर की जानकारी देने को कहा। वहीं कुछ ही देर बाद अज्ञात व्यक्ति ने दूसरे नंबर 6291783354 से फोन किया। उसने पीडि़त से कहा कि जिस जूते का ऑर्डर उसने किया है वह स्टॉक में खत्म हो गया है।
इसके बाद उसने कहा कि यदि जूता नहीं चाहिये तो पैसा रिफंड हो जाएगा। पीडि़त ने पैसा रिफंड करने को कहा, इस पर अज्ञात शख्स ने मौका पाकर पीडि़त के डेबिट कार्ड का नंबर मांगा। इसके अलावा सीसीबी व कार्ड के एक्सपायरी डेट की जानकारी मांगी। ऐसे में अधिवक्ता ठग के झांसे में आ गया और अपने डेबिट कार्ड की जानकारी अज्ञात व्यक्ति को दे दी।
जैसे ही पीडि़त ने जानकारी दी, अज्ञात व्यक्ति ने उसके एसबीआई खाते से 19 हजार 500 रुपये निकाल लिए। कुछ देर बाद खाते से पैसा कटने का एसएमएस पीडि़त के मोबाइल नंबर पर आया। इसके बाद वह समझ गया कि ठगी का शिकार हो चुका है।
एटीएम पहुंचने से पहले और निकाल लिए साढ़े 15 हजार
पीडि़त अधिवक्ता खाते में जमा बाकी रकम बचाने के लिए भागते हुये एटीएम गया, इससे पहले कि वह खाते में जमा बाकी पैसे को बचा पाता, आरोपी तब तक 15 हजार 500 रुपये और निकाल चुका था।
ठगी का शिकार होने के तुरंत बाद पीडि़त अधिवक्ता ने मामले की शिकायत गांधीनगर थाने में की, पीडि़त की शिकायत पर पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।