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शहर में कल से 2 दिन टोटल लॉकडाउन, किराना दुकान समेत सब्जी बाजार भी रहेंगे बंद, इन्हें मिली है छूट

locationअंबिकापुरPublished: Jul 13, 2020 08:56:44 pm

Total lockdown: कोरोना से बचाव हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों ने स्वयं की पहल, एसडीएम ने दो दिन के लॉकडाउन का जारी किया आदेश

शहर में कल से 2 दिन टोटल लॉकडाउन, किराना दुकान समेत सब्जी बाजार भी रहेंगे बंद, इन्हें मिली है छूट

Ambikapur city people

अंबिकापुर. अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति एवं उस पर नियंत्रण हेतु 14 जुलाई मंगलवार एवं 15 जुलाई बुधवार को नगर निगम अम्बिकापुर अंतर्गत आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को छोडक़र सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किराना एवं सब्जी बाजार भी बंद (Total lockdown) रहेंगे।
शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों ने मंगलवार के साथ ही बुधवार को भी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद (Total lockdown) रखने स्वयं पहल की है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर अजय त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहर के जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों तथा गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोविड 19 के संभावित संक्रमण को रोकने हेतु शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं बुधवार को बंद करने का आग्रह किया गया था।
उनके पहल को अमल में लाते हुए नगर निगम क्षेत्र अम्बिकापुर अंतर्गत जरूरी सेवाओं को छोडक़र व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दो दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र अंबिकापुर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इन सेवाओं के अलावा सभी दुकान बंद (Total lockdown)
भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित सभी कार्यालय, समस्त शासकीय एवं निजी बैंक एवं एटीएम, कानून व्यवस्था से संबंधित समस्त कार्यालय, गतिविधियां, जेल सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, पंजीकृत क्लीनिक, पैथोलॉजी, दवा दुकानें एवं उनसे संबंधित परिवहन, दुग्ध दुकान, दुग्ध सयंत्र, दूध बांटने वाले विक्रेता, न्यूज पेपर हॉकर, अग्नि-शमन सेवाएं, बिजली,
पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, डीजल, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एवं इनके परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, सुरक्षा कार्य मे लगी एजेंसियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं मीडिया कर्मी,
राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा निर्धारित अन्य सेवाएं, निजी प्रतिष्ठान जो कोरोना वायरस के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित हैं, खुले रहेंगे। साथ ही निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

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