यह लॉकडाउन मई माह के प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार तक 2 दिन के लिए लागू रहेगा। इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानें व प्रतिष्ठान खुले रहेंगे तो कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में कलक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है।
सरगुजा जिले में भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में दिए गए छूट को प्रतिबंधित करते हुए यहां भी सप्ताह में 2 दिन तक के लिए पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
कलक्टर ने बताया कि जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, ऑटो, टैक्सी-रिक्शा, बसें, रिक्शा एवं ई-रिक्शा भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी सेवा वाले व्यक्तियों के वाहन को आवागमन की अनुमति रहेगी।
इसके अलावा ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं के उत्पादन व परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादिक रूप से छूट मिलेगी।
इनको मिलेगी छूट
कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के इन दो दिनों में आवश्यक सेवाओं व प्रतिष्ठानों को छोडक़र सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार अपनी संपूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।
जिन सेवाओं व प्रतिष्ठानों को छूट मिलेगी, उसमें कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व पंजीकृत क्लिनिक भी शामिल हैं। दवा दुकान, चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन इकाई एवं परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी एवं चिकन, मटन, मछली व अंडा के विक्रय, वितरण एवं परिवहन से संबंधित सेवाएं तथा दुग्ध प्लांट को छूट मिली हैं।
इसके अलावा घर पर जाकर दूध बांटने वाले तथा अखबार बांटने वाले हॉकर को सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक छूट मिलेगी। वहीं मास्क, सेनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम का वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिक सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं,
मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस की दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, सीएनजी गैस के वाहनों का परिवहन, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरंेट, पूर्व में विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगीं सभी एजेंसिया, निजी एजेंसिया भी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा को छूट मिलेगी। वहीं जिले में स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, इकाइयों एवं खान को भी छूट रहेगी।