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ब्राजील: पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भ्रष्टाचार के दोषी, अदालत ने सुनाई 13 साल की सजा

locationनई दिल्लीPublished: Feb 08, 2019 08:36:20 am

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुईस इनसिओ लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने 13 साल कैद की सजा सुनाई है

साओ पाउलो। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुईस इनसिओ लूला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने 13 साल कैद की सजा सुनाई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में पिछले साल अप्रैल से ही जेल में हैं। ब्राजील के कोर्ट के जज गैब्रियल हा‌र्ड्ट ने बुधवार को उन्हें 13 साल की जेल की सजा सुनाई है। सिल्वा पर देश की कुछ कंपनियों से दो लाख 35 हजार डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप था।

अदालत ने दी 13 साल की सजा

लुईस इनसिओ लूला डी सिल्वा को अदालत ने दोषी करार दिया। अपने फैसले में जज ने कहा कि सिल्वा ने कई निर्माण कंपनियों से भारी रिश्वत ली है। जज गैब्रियल हा‌र्ड्ट उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिल्वा को दूसरी बार बुधवार को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश गैब्रिएला हार्ड्ट ने कहा कि वह अभियोजकों से सहमत हैं कि ब्राजील राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनी पेट्रोब्रास भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल निर्माण कंपनियों द्वारा डी सिल्वा के एक घर का नवीनीकरण किया गया था। आपको बता दें कि पिछले अप्रैल में सिल्वा ने अपने जेल की सजा काटनी शुरू की थी।

सिल्वा पर कसा शिकंजा

सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने तर्क दिया कि दोनों मामलों में राजनीतिक एहसान के बदले में डी सिल्वा को लाभ देने वाली कंपनियां शामिल थीं। दो बार ब्राजील के राष्ट्रपति रहे सिल्वा एक समय में दक्षिण अमरीका के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। 2011 में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। नवंबर 2018 में ब्राजील के दो पूर्व राष्ट्रपतियों लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा और डिल्मा रूसेफ पर भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा शुरू किया गया था।इन दोनों पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के जरिये रिश्वत लेने का आरोप है। दोनों पूर्व राष्ट्रपतियों के खिलाफ देश के नए अटार्नी जनरल रोडरिगो जैनोट ने शिकायत की थी।

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