इन लोगों को मिलता है H-4 वीजा
दरअसल अमरीका उन विदेशी लोगों को एच-4 वीजा जारी करता है जिनकी पत्नियां भी अमरीका में काम करने को इच्छुक हों। एच-1 वीजा पर काम रहे लोगों की पत्नियों को अमरीका एच-4 वीजा जारी करता है जिसके बाद ही वे वहां पर जाकर काम सकती हैं। इससे पहले ओबामा सरकार ने 2015 में H-1B वीजा धारकों की पत्नियों को वीजा देने के लिए H-4 वीजा देने की घोषणा की थी। बता दें कि H-4 वीजा को यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज की तरफ से जारी किया जाता है। ज्यादातर इसकी मांग भारतीय आईटी पेशेवरों में होती है। वीजा रिपोर्ट के अनुसार 25 दिसंबर 2017 तक अमरीकी नागरिकता और अप्रवासी सेवा प्रभाग ने एक लाख 26 हजार 853 आवेदकों को एच-4 वीजा जारी किया था । जिन लोगों को यह वीजा जारी किया गया था वे अमरीका के सभी 50 राज्यों में काम कर सकते हैं।
कोर्ट में है मामला
अमरीका में रहकर नौकरी करने वाले विदेशी लोगों के एक समूह ने कोलंबिया के एक जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अगर H-4 वीजा धारकों के वर्क परमिट को रद्द किया गया तो इससे उनकी नौकरियां प्रभावित होगी। और उनके परिजनों को इससे परेशानी बढ़ेगी। उधर, ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से कहा है कि इस फैसले पर रोक नहीं लगाई जाए। जबकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला दे।