वॉशिंगटन। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए देशभर में समलैंगिक विवाह को शुक्रवार को मान्यता दे दी। अमरीका में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया है। कोर्ट ने विवाह को सभी के लिए संवैधानिक अधिकार बताते हुए स्पष्ट किया कि संविधान ऎसे कि सी मामले में रोक नहीं लगाता है।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने समलैंगिक विवाह को वैध ठहराया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया। हालांकि इससे पहले भ्भी अमरीका के 50 में से 37 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में समलैंगिक विवाह को मान्यता थी। लेकिन अब यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई है।
इस ऎतिहासिक फैसले के बाद अब साउथ और मिडवेस्ट के बाकी 14 राज्यों को अपने यहां समलैंगिक विवाह पर लगे प्रतिबंध को हटाना होगा। हालांकि, ईसाई परंपरावादियों ने फैसले की आलोचना की है। अरकंसास के पूर्व गवर्नर व रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक हुकाबी ने भी इसका विरोध किया।
वहीं डेमोक्रेट की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने इसे इतिहास बताया। मालूम हो कि मैसाच्यूसेट्स समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला अमरीकी राज्य था। यहां 2004 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी।