scriptहत्या के जुर्म में आजीवन कारावास | Life imprisonment for murder | Patrika News

हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

locationजयपुरPublished: Nov 28, 2015 05:52:00 pm

Submitted by:

jainarayan purohit

ईंट भ_े पर काम करने वाले श्रमिक से लूटपाट कर हत्या के तीन आरोपियों को
दोष साबित होने पर एडीजे हरिवल्लभ खत्री ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की
सजा सुनाई।

ईंट भ_े पर काम करने वाले श्रमिक से लूटपाट कर हत्या के तीन आरोपियों को दोष साबित होने पर एडीजे हरिवल्लभ खत्री ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पदमपुर क्षेत्र में करीब साढ़े तीन वर्ष पहले हुई घटना के तीनों आरोपी अबोहर के थे। वहीं, मामले में लूट का माल खरीदने पर सिरसा के आरोपी को भी एक वर्ष कारावास से दंडित किया गया है।
बाईस मार्च 2012 को गांव चार ईईए के रणजीत कुमार ने अपने भाई सुरजीत उर्फ जीतू के लापता होने का परिवाद पदमपुर थाने में पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक उसका भाई वहां के एक ईंट भ_े पर ड्राइवरी करता था। वह ट्रैक्टर ट्राली लेकर कहीं ईंटे छोडऩे गया और शाम तक नहीं लौटा। लापता सुरजीत का शव गांव छह ईईए के एक खेत में मिलने और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामला हत्या में तब्दील हो गया।
मृतक के गले पर चोट के निशान और घटनास्थल से मिले रक्त के धब्बों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदेह के आधार पर ईंट भ_े पर ही काम करने वाले अन्य श्रमिकों से भी पूछताछ की। वहां के तीन श्रमिकों पर संदेह होने पर उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो सच सामने आया। इस पर ईंट भ_े पर ही काम करने वाले अबोहर तहसील के सरवरखुइयां पुलिस थाना के भंगरखेड़ा निवासी सूरजपाल पुत्र जीतराम वाल्मीकि , अचड़की निवासी बृजलाल पुत्र कुलवंत राय और बुहानेवाला थाना क्षेत्र के कुलार निवासी सुधीरकुमार पुत्र जगदीश वाल्मीकि के खिलाफ हत्या और ट्रैक्टर ट्राली लूटकर अन्यत्र बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से अदालत में चालान पेश होने पर न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। इसमें हत्या के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को पांच हजार रुपए का अर्थदंड दिया गया। वहीं लूटे गए ट्रैक्टर ट्रॉली को खरीदने पर सिरसा के वार्ड चार निवासी बलजिन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह को एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।
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