सत्यापन के लिए अधिकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी को सत्यापन के लिए अधिकृत किया
बारां. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। सत्यापन न करवाने की स्थिति में पेंशन बंद कर दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक शुभम नागर ने बताया कि सत्यापन के लिए अधिकृत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी को सत्यापन के लिए अधिकृत किया गया है। जिले में अब तक लगभग 31,010 पेंशनधारियों ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है।
सत्यापन के लिए उपलब्ध विकल्प
नागर ने बताया कि ई-मित्र केंद्र अथवा ई-मित्र कियोस्क से बॉयोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से फेस रिकग्निशन अथवा बॉयोमैट्रिक के माध्यम से एवं ओटीपी सत्यापन से संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं।
सत्यापन के लिए नए प्रावधान भी हैं उपलब्ध
कुछ पेंशनधारियों का सत्यापन बॉयोमैट्रिक पहचान या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अभाव में नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर नया विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत पेंशनधारियों को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों (पीपीओ, जनाधार, आधार आदि) के आधार पर सत्यापन करवाना होगा। इस प्रक्रिया में अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। सभी पेंशनधारियों से अपील की जाती है कि वे जल्द से जल्द सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवा लें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।