भोजीपुरा क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी परवेज दुष्कर्म के मुकदमे की 20 साल की सजा के साथ अन्य मुकदमों में भी सजा काटेगा।
बरेली। भोजीपुरा क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी परवेज दुष्कर्म के मुकदमे की 20 साल की सजा के साथ अन्य मुकदमों में भी सजा काटेगा। इसके साथ ही उसे जुर्माना भी भरना होगा। वहीं अन्य दोनों आरोपी रिहान और रहमान खां को दुष्कर्म के मुकदमे में दो-दो साल की सजा के साथ जुर्माना भरना होगा। वहीं अन्य मुकदमें में इन दोनों को भी अलग से सजा काटनी पड़ेगी।
भोजीपुरा क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ पड़ोस के रहने वाले तीन युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। महिला ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भोजीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके कुछ समय बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल में बंद कर दिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सजा हुई दी है। एक साल बाद महिला को इंसाफ मिला है।
तीनों आरोपियों को सजा के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माने के राशि को महिला को दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आरोपियों से जो जुर्माना राशि वसूली जाएगी। उस राशि को महिला को दिया जाएगा।