Pet Dog Registration : पंजीयन न होने पर पेट के मालिक से दस गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा।
Pet Dog Registration : शहर में रहने वाले डॉग लवर्स को लेकर शासन ने नया फरमान जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत मालिक को अपने पेट डॉग का पंजीयन(Pet Dog Registration) कराने की बात कही गई है। आदेश की अनदेखी करने वालों से 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब ऐसे निर्देश जारी किए गए है। पिछले साल अप्रेल महीने में भी शहर सरकार ने ऐसा फरमान सुनाया था।
राजधानी भोपाल में हजारों परिवार ऐसे है जिनके घरों में पेट डॉग है लेकिन बात जब उनके रजिस्ट्रेशनकी आती है तो ये आकड़ें 500 से भी कम हैं। ये डॉग्स सड़कों पर गंदगी फैलाने के अलावा लोगों पर हमला कर उन्हें परेशान करते है। ऐसे में पंजीयन न होने पर पेट के मालिक से दस गुना ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, भोपाल में मौजूद 11 पशु अस्पतालों में पेट डॉग्स का पंजीयन(Pet Dog Registration) हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस महज 150 रुपए है। इन अस्पतालों से पंजीयन फॉर्म नगर निगम मुख्यालय भेजी जाएगी। नगर निगम द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाएगा। सर्टिफिकेट बनने के बाद पशु अस्पतालों में वे भेज दिए जाएंगे।
शहर की महापौर मालती राय ने कहा कि,' डॉग लवर्स को अपने पालतू कुत्तों का पंजीयन(Pet Dog Registration) कराना अनिवार्य है। निर्देश की अनदेखी करने वालों पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। शहर की स्वच्छता और लोगों में डॉग बाइट के बढ़ते मामले को देखते हुए नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। मालती रे ने आगे कहा कि आप पशु पालें लेकिन जनता की सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग भी करना चाहिए।'