कन्नौज

Young man murder: युवक की हत्या में पिता-पुत्र समेत 6 को आजीवन कारावास, 21 साल बाद आया आदेश

Life imprisonment sentenced to 6 including father and son कन्नौज में एक युवक की हत्या में अदालत में पिता-पुत्र सहित छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुल आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। ‌ स्पेशल जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने यह सजा सुनाई है।

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Nov 09, 2024

Life imprisonment sentenced to 6 including father and son उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के आरोप में अदालत ने पिता-पुत्र सहित 6 को दोषी ठहराया है। जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ‌हत्या के 21 साल बाद यह निर्णय आया है। अदालत ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। घटना 26 अक्टूबर 2003 की है। ‌ साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद स्पेशल जज ने यह सजा सुनाई है। मामला छिबरामऊ थाना क्षेत्र का है।

उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थित छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी विजय कुमार दुबे कि उस समय हत्या कर दी गई थी। जब वह अपने भाई सुरेश और रवींद्र के साथ बाजार से वापस आ रहे थे। शाम 4.30 बजे कस्बे के ही रहने वाले हत्या आरोपी घात लगाए बैठे थे। मृतक के भाई सुरेश ने थाना में तहरीर देकर मनीष दीक्षित, उनके पिता विपिन बिहारी दीक्षित, राजीव पांडे, सुनील कुमार, लला तिवारी और विनय शर्मा सहित आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण हमला किया गया है। जिसमें उनके भाई की हत्या की गई है। घटना में मुन्ना खां भी घायल हैं।

इन्हें सुनाई गई सजा

शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि स्पेशल जज (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में मामले की सुनवाई हो रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज इंद्रजीत सिंह ने मनीष दीक्षित, विपिन बिहारी दीक्षित, राजीव पांडे, सुनील कुमार, लला तिवारी और विनय शर्मा को हत्या का दोषी पाया। जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 63-63 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में 1 साल की अतिरिक्त सजा होगी।

Published on:
09 Nov 2024 06:16 am
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