कानपुर

हाई कोर्ट का आदेश: ACP पर दर्ज मुकदमा नहीं होगा रद्द, आईआईटी छात्रा ने लगाया था दुष्कर्म आरोप

Highcourt order, IIT student files dushkarm case against ACP कानपुर में आईआईटी की छात्रा ने कमिश्नरेट पुलिस के एसीपी पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे को रद्द कराने के लिए एसीपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। ‌

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Dec 19, 2024

IIT student files dushkarm case against ACP उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था।‌ जिसमें आईआईटी की छात्रा ने एसीपी पर झूठ बोलकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। इस संबंध में 12 दिसंबर को कल्याणपुर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। ‌इसी के साथ एसीपी मोहसिन खान को पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया था। ‌एसीपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जेल में बंद इरफान सोलंकी के वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें मांग की गई थी कि मुकदमे को रद्द कर दिया जाए।‌ हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमा रद्द नहीं होगा। ‌

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज 19 दिसंबर को सुनवाई की। जिसमें एसीपी मोहसिन खान की तरफ से इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह ने पक्ष रखा। ‌उन्होंने बताया गया कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली आईआईटी छात्रा की शादी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले साइंटिस्ट के साथ हुई है। इसके लिए मैरेज फार्म पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। लेकिन शादी का कोई भी कागज अदालत में पेश नहीं कर सके। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से मुकदमे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आदेश दिया है कि मुकदमा रद्द नहीं होगा। ‌

जानते हैं क्या कहती है पीड़िता?

पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उसने शादी नहीं की है। उस पर शादी करने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उसके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस घटना के संबंध में कोई अपडेट नहीं दे रही है। अगर न्याय नहीं मिला तो उसे पता नहीं है कि वह क्या कर लेगी?

क्या है मामला?

आईआईटी से पीएचडी कर रही पश्चिम बंगाल की छात्रा में एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ धोखा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 12 दिसंबर को मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी बात करते हुए एसीपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। उन्होंने इसे लव जिहाद से भी जोड़ा था।‌ फिलहाल घटना की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के नेतृत्व में गठित एसआईटी कर रही है।

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