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बिना सत्यापन के ऑटो फारवर्ड छात्रवृत्ति आवेदन, 91 स्कूल ने पात्र व अपात्र की जानकारी दी विलम्ब से

मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के जरिए संस्था प्रधानों के सत्यापित किए बिना ही आटो फारवर्ड होकर पहुंची डीईओ तक, 91 विद्यालयों से सत्यापन कर मांगी गई छात्रवृत्ति संबंधी सूचना

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Auto forward scholarship application without verification, 91 schools gave information about eligible and ineligible with delay

हनुमानगढ़. शाला दर्पण पोर्टल पर नई ऑटो प्रोसेस सुविधा के तहत संस्था प्रधानों के सत्यापित किए बगैर ही छात्रवृति के आवेदन डीईओ माध्यमिक कार्यालय पहुंच गए। ऐसे में पात्र व अपात्र विद्यार्थियों का डीईओ स्तर पर सही आकलन नहीं हो पाया। इसलिए सभी विद्यालयों से छात्रवृति के लिए पात्र एवं अपात्र विद्यार्थियों की सत्यापित जानकारी निर्धारित प्रारूप में सरकारी विद्यालयों से मांगी गई। इसमें कई विद्यालयों ने सुस्ती बरती। जिले के 91 विद्यालयों ने उक्त जानकारी भेजने में विलम्ब किया। ऐसे में डीईओ माध्यमिक को ऑटो फारवर्ड किए गए सभी विद्यार्थियों को छात्रवृति भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने तथा अपात्र को भुगतान होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधानों, पीईईओ व छात्रवृति प्रभारी पर डालकर कार्यवाही की चेतावनी देनी पड़ी। इसके बाद इसी सप्ताह शेष रहे विद्यालयों ने सत्यापित छात्रवृति प्रस्ताव भिजवाए। गौरतलब है कि पात्र एवं अपात्र विद्यार्थियों की सूचना नहीं भेजने वाले 91 विद्यालयों में राउमावि, राबाउमावि तथा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामिल हैं।

सत्यापन का पेच

जानकारी के अनुसार शिक्षा सत्र 2024-25 की विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्तियों के शाला दर्पण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन विद्यालय स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को डीईओ माध्यमिक मुख्यालय को सत्यापित करना है। शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार छात्रवृत्ति के प्रस्ताव संस्था प्रधानों के सत्यापित किए बगैर ही ऑटो फारवर्ड होकर डीईओ कार्यालय के पास चले गए। इसलिए ऑटो फारवर्ड आवेदनों में पात्र व अपात्र की सही सत्यापित सूची तैयार करवा कर संस्था प्रधानों से मांगी गई। इससे ऑटो लॉक हुए अपात्र आवेदनों को डीईओ कार्यालय स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

तो भुगतान की कार्यवाही

निर्धारित समय पर उक्त सूचना नहीं भिजवाने पर डीईओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त समस्त आवेदनों को पात्र मानते हुए भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर देगा। अगर किसी विद्यालय से गलत सूचना भिजवाई जाती है और सही सूचना के अभाव में यदि किसी अपात्र विद्यार्थी को भुगतान हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित पीईईओ, संस्था प्रधान एवं छात्रवृत्ति प्रभारी की होगी।

Published on:
24 Nov 2024 07:00 pm
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