प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया। जिसके बाद गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां कुर्क की हैं।
Bhopal News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भोपाल जेल के दिवंगत उप महानिरीक्षक (डीआईजी) उमेश कुमार गांधी और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया। जिसके बाद गांधी, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत 4.68 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इन चीजों को किया जब्त
ईडी के मुताबिक जब्त की गई संपत्तियों में 20 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो ये सभी संपत्तियां प्रदेश के सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर जिलों में स्थित हैं। इसके साथ ही अन्य चल संपत्तियां जैसे बैंक जमा, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड और 'किसान विकास पत्र' भी अपने कब्जे में लिया हैं।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप
मध्य प्रदेश लोकायुक्त की ओर धनशोधन का मामला से दर्ज किया गया। ये आरोप उमेश कुमार गांधी, उनकी पत्नी अर्चना गांधी और सीहोर जिला जेल के पूर्व गार्ड अजय कुमार गांधी पर लगाए गए थे। इन पर 5.13 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।