Unnao crime news उन्नाव में नकली नोट बेचने के मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को 6-6 वर्ष की सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगाया है। यह आदेश 2 साल बाद आया है।
Unnao crime news उन्नाव में अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार ने नकली नोट बेचने वाले दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। घटना 13 जुलाई 2023 की है। जब पुलिस ने दो लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। जो भोले भाले लोगों को नोट बेचने के लिए निकले थे। कम दामों पर नकली नोट लोगों को बेच देते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। 2 साल बाद अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। मामला बारासगवर थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बारासगवर थाना पुलिस ने प्रियांशु पुत्र सूरज निवासी मोहकमपुर बिहार और उमेश उर्फ अंकित पुत्र विक्रम सिंह कुशवाहा ग्राम अहिरौली कमलापुर मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से 100 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। नकली नोट बिल्कुल असली की तरह थे और जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ था।
बारासगवर थाना पुलिस ने बताया की कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने बताया कि नकली नोट राहुल नाम का व्यक्ति देता था। जो स्वयं आकर 25 प्रतिशत की दर से दे जाता था। इससे अधिक उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। ना मोबाइल नंबर है और ना ही कहां का रहने वाला यह बताया है।
शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच की। 3 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने प्रियांशु और उमेश को 6-6 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। वहीं आईपीसी की धारा 489 के अंतर्गत पांच-पांच वर्ष की सजा दी गई है। पैरवी करने वालों में शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित, विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, पैरोकार दीपेंद्र, कांस्टेबल संजय सिंह शामिल है।