scriptPreparation of FIR on 47 illegal colonies in Amritsar | अमृतसर में 47 अवैध कॉलोनियों पर एफआइआर की तैयारी | Patrika News

अमृतसर में 47 अवैध कॉलोनियों पर एफआइआर की तैयारी

locationअमृतसरPublished: Aug 07, 2023 06:24:54 pm

Submitted by:

Ram brajesh pal

गांव टांगरा, बाबा बकाला, अजनाला रोड पर गांव हेर, रामतीर्थ रोड और लोहारका रोड पर गांव गोंसाबाद और खैराबाद में बन रहीं हैं अवैध कॉलोनियां

अमृतसर में 47 अवैध कॉलोनियों पर एफआइआर  की तैयारी
फाइल फोटो
अमृतसर. पंजाब सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के बाद अमृतसर विकास प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक दीपशिखा शर्मा और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के निर्देश पर अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) की रेगुलेटरी विंग ने जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अनाधिकृत कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जीटी रोड पर गांव टांगरा, बाबा बकाला, अजनाला रोड पर गांव हेर, रामतीर्थ रोड और लोहारका रोड पर गांव गोंसाबाद और खैराबाद में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनियों पर नियामक टीम ने कई बार कार्रवाई करते हुए इन्हें ध्वस्त कर चुकी है। जिला नगर योजनाकार (नियामक) औलख ने रविवार को बताया कि अस्तित्व में आ रही ऐसी नई अनाधिकृत कॉलोनियों पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके सिलसिले में आज फतेहगढ़ चूडिय़ां रोड पर गांव मुरादपुरा में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई और टीम द्वारा कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय द्वारा इस अनधिकृत कॉलोनी के संबंध में इस कॉलोनी के मालिक से अपना स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई कर इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। श्री औलख ने कहा कि इसके अलावा कुछ अन्य कॉलोनियों को भी नोटिस जारी किया गया है और यदि नोटिस में दिए गए समय के भीतर इस संबंध में कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया या दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और पापरा एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अब तक 47 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अमृतसर के एसएसपी (ग्रामीण) को लिखा गया है और 8 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 (संशोधन 2014 और 2021) के अनुसार अनधिकृत कॉलोनी के अस्तित्व में आने की स्थिति में अनधिकृत कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसमें 3 से 7 तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना करने का प्रावधान है।
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