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अवैध रूप से गांजा परिवहन एवं कब्जे मेें रखने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

locationअनूपपुरPublished: Dec 12, 2019 08:33:07 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

न्यायालय ने 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया

10-year rigorous imprisonment for illegally transporting and capturing

अवैध रूप से गांजा परिवहन एवं कब्जे मेें रखने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

अनूपपुर। करनपठार थानांतर्गत ग्राम टेड़ीलालपुर में डिंडौरी के रास्ते अनूपपुर लाए जा रहे गांजा तस्करी के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एडीपीएस राजेश कुमार अग्रवाल ने सुनवाई पूरी करते हुए १९ वर्षीय आरोपी आशीष कुमार पिता शिव कुमार गुप्ता निवासी ग्राम रामपुर थाना अमलाई शहडोल को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीएस भदौरिया द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया 3 सितम्बर 2017 को थाना करनपठार के उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार साहू को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति आशीष कुमार गुप्ता अपनी बिना नंबर की बाइक पर कार्टून में गांजा रखकर बिक्री करन डिंडौरी रोड से अनूपपुर की ओर जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ बेनीबारा के ग्राम टेड़ीलालपुर नरदगा पुलिया के पास नाकाबंदी की। बाइक को रोककर पूछताछ की गई, कार्टन की तलाशी में कब्जे से पन्नी में लिपटी 5 पैकेट गांजा पाया गया। जिसका वजन 24 किलो 200 ग्राम बताया गया। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह आदेश पारित की।
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