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कोरोना के मिले 14 मरीजों के बाद 9 ग्राम पंचायतों में लगाया 2 दिन का कर्फ्यू

locationअनूपपुरPublished: Jun 02, 2020 10:20:13 am

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

शासकीय कन्या शिक्षा परिसर राजेंद्रग्राम कंटेनमेंट ज़ोन घोषित

2 days curfew imposed in 9 gram panchayats after 14 patients of Corona

कोरोना के मिले 14 मरीजों के बाद 9 ग्राम पंचायतों में लगाया 2 दिन का कर्फ्यू

अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दमहेरी और देवरी ग्राम में मिले कोरोना के 14 पॉजिटिव मामले के बाद एसडीएम पुष्पराजगढ़ विजय डहेरिया ने धारा -144 में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 9 ग्राम पंचायतों में 2 दिन का कर्फ्यू घोषित किया है । इनमे ग्राम पंचायत किरगी ( राजेंद्रग्राम ) बसनिहा, शिवरीचंदास, कोहका, लीलाटोला, दमेहडी, देवरी,खाटी,बेनीबारी शामिल हैं। ज़ारी आदेश के अनुसार 2 जून की मध्यरात्रि 01 बजे से 03 जून की मध्यरात्रि 12 बजे तक की अवधि में कर्फ़्यू प्रभावी रहेगा।
कर्फ्यू दिवस के दौरान दो /चार पहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से संबंधित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बंद रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रतिबंध के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फयू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अनुभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त से मुक्त रहेंगे।
अनुभाग पुष्पाजगढ में संचालित समस्त बैंक शाखाए, एलपीजी वितरण केंद्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। शादी की अनुमति जिन लोगों को मिली हुई है वह शादी का आयोजन कर सकते है। इस दौरान शासन के निर्देशानुसार उल्लेखित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही एसडीएम पुष्पराजगढ़ द्वारा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर राजेंद्रग्राम (पुष्पराजगढ़) एवं इसके परिधि के 500 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट एरिया में आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा एवं उक्त एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वॉरंटीन में रहना आवश्यक है। आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित होगा। नगर पंचायत अमरकंटक द्वारा उक्त क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कोविड 19 के सस्पेक्टेड केस की मानीटरिंग प्रतिदिन की जाएगी एवं कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर आरआरटी टीम को तत्काल सूचित करेगी तथा जिन्हें क्वॉरंटीन किया जाना है उनका प्रतिवेदन फॉलोअप लेना अनिवार्य होगा।

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