कोर्ट पीठासीन अधिकारी और रीडर के वेतन आहरण पर लगेगी 6 माह की रोक
अनूपपुरPublished: Jun 23, 2019 02:28:06 pm
2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरण 1 महीने के अंदर निराकरण के निर्देश दिए
कोर्ट पीठासीन अधिकारी और रीडर के वेतन आहरण पर लगेगी 6 माह की रोक
अनूपपुर। कलेक्टर ने शनिवार २२ जून को विशेष बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में आरसीएमएस प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन एवं राजस्व विभाग से सम्बंधित समय सीमा में चिन्हित प्रकरणों की कोर्टवार समीक्षा की। कलेक्टर समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि आगामी 1 माह के अंदर 2 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक समय के लम्बित प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए प्रकरणो का निराकरण करेेंं। उन्होंने बताया जिले में नजूल एवं एसडीएम कोर्ट जैतहरी को छोडक़र किसी भी अन्य न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय के प्रकरण लम्बित नहीं है। आमाडांड, पुष्पराजगढ़, अमरकंटक एवं गिरारी में 2 से 5 वर्ष के बीच के प्रकरण लम्बित नहीं है। समस्त पीठासीन अधिकारियों एवं सम्बंधित रीडर को कहा कि 2 से 5 वर्ष अवधि के प्रकरणो की प्राथमिकता के साथ सुनवाई करें। 1 माह बाद लम्बित प्रकरण प्राप्त होने पर सम्बंधित पीठासीन अधिकारी एवं रीडर के वेतन आहरण पर 6 माह तक के लिए रोक लगा दी जाएगी। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार मार्च 2020 तक किसी भी राजस्व न्यायालय में 6 माह से अधिक समय के प्रकरण लम्बित न हों। सीएम हेल्पलाइन के ऐसे प्रकरण जो न्यायालयीन है उन पर यह कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रकरण न्यायालयीन है। सीएम हेल्पलाइन में मुख्य रूप से राजस्व विभाग से सम्बंधित प्रकरण सीमांकन, नक्शा तरमीम, बंटवारा, नामांतरण एवं अतिक्रमण हटाने से सम्बंधित रहते हैं। वहीं कलेक्टर ने साप्ताहिक जन सुनवाई में सीईओ जिपं, अपर कलेक्टर समेत एसडीएम अनूपपुर सीएमओ नपा अनूपपुर, सीईओ जनपद अनूपपुर समेत विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए समस्त एसडीएम को मैदानी अमले के माध्यम से कारवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अधीक्षक भू अभिलेख को योजना की दैनिक प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया है।