हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
अनूपपुरPublished: Jun 03, 2020 10:05:05 pm
काम की मजदूरी लेने आरोपी के घर गया था
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
अनूपपुर। करनपठार थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने आरोपी शंभू सिंह गोंड, पप्पू उर्फ शिवकुमार गोंड़, शिवराज गोंड़, नंदू उर्फ मनीश सिंह गोंड़ सभी निवासी ग्राम रनईकापा करनपठार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। राज्य की ओर से मामले में प्रारम्भिक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा एवं अंतिम पैरवी जिसमें लिखित तर्क भी शामिल है सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे के द्वारा की गई। घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 14 दिसम्बर 2017 की सुबह करीबन 10 बजे की है। फरियादिया उषाबाई का पति मृतक सूरज सिंह अपने मौसेरे भाई शिवचरण उर्फ दुर्गा के साथ काम की मजदूरी लेने ग्राम रनईकापा आरोपी शंभू सिंह गोंड के घर पर गया था। शाम के करीबन 4-5 बजे जब वह घर आया तो दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी पत्नी उषाबाई को बताया कि शंभू सिंह ने उसे उसकी मेहनत के काम के पैसे नहीं दिए बल्कि अपने लडक़े पप्पू उर्फ शिवकुमार, शिवराज एवं मनीष गोंड के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और गला दबाने की कोशिश की। मृतक सूरज सिंह के पेट एवं गले में काफी चोट के निशान था गले में एक लंबी चोट थी एवं पेट से खून निकल रहा था। दर्द के कारण वह घर जाकर सो गया एवं रात्रि 11 बजे उठकर खाना खाकर फिर सो गया। उसकी पत्नी उषाबाई उसके बगल में सोई हुई थी, सुबह उषाबाई की नींद खुली तो देखा कि मृतक का शरीर ठंडा हो गया है और वह मर चुका है। जिसकी रिपोर्ट पत्नी द्वारा थाना करनपठार में कराई गई। थाना प्रभारी द्वारा मामला संज्ञान में लेकर पूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को उपरोक्त दंड से दंडित किया है।
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