वर्तमान में शासन एनएफएसए पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के लिए अनाज का वितरण कर रही थी
खाद्यान्न वितरण में वर्तमान में शासन एनएफएसए पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के लिए अनाज का वितरण कर रही थी, लेकिन अब एईपीडीएस (आधार इनएबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) या आधार आधारित वितरण व्यवस्था के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण कराएगी। इसमें इकेवाईइ विकल्प से यूआईडीएआई आधार का सर्बर सीधे सर्च कर सम्बंधित हितग्राही की वास्तविक पहचान करेगा। और वास्तविक समय, मात्रा और स्थान सम्बंधित जानकारी पोर्टल पर दर्शाएगा। जबकि पूर्व में एनएफएसए सिस्टमें हितग्राही द्वारा किए गए खाद्यान्नों का उठाव सर्बर के कारण दो दिनों बाद पोर्टल पर उपलब्ध हो पाता था। इसके अलावा परिवार के अन्य संगे संबंधियों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की पहचान नहीं हो पाती थी। लेकिन अब पात्र हितग्राही की पहचान के साथ रियल टाईम अपडेशन पोर्टल पर नजर आएगा।
जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 लाख 49 हजार परिवार
इस व्यवस्था में शहडोल सम्भाग के तीनों जिलों अनूपपुर, शहडोल, उमरिया के हितग्राही आगामी जुलाई माह से लाभ ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि अनूपपुर जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 1 लाख 49 हजार 611 परिवार हैं। जिनकी सुविधा के लिए जिले में 312 शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित कराई गई है। जिसमें अनूपपुर विकासखंड में 24152 परिवार, जैतहरी में 44 हजार परिवार, कोतमा में 14229 परिवार तथा पुष्पराजगढ़ में 54832 परिवार शामिल हैं। इन शामिल परिवारों में नगरीय क्षेत्र अनूपपुर में 2779 परिवार, जैतहरी में 1187 परिवार, कोतमा में 2915 परिवार, पसान में 1981 परिवार, बिजुरी में 2571 परिवार तथा अमरकंटक में 965 परिवार खाद्यान्न का लाभ ले रहे हैं।
हितग्राही पसंद की दुकान से कर सकेंगे खाद्यान्न का उठाव
विभागीय जानकारी के अनुसार अबतक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पीओएस (प्वाईंट ऑफ सेल मशीन) पर हितग्राही द्वारा खाद्यान्न का वितरण कराया जाता था, जिसमें सम्बंधित हितग्राही सम्बंधित दुकान के अलावा अन्य किसी दुकान से राशन नहीं ले सकते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था में हितग्राही अपनी पंसद की दुकान से जिला क्या सम्भाग के किसी भी दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न का उठाव कर सकेंगे। अगर हितग्राही के ग्राम पंचायत में संचालित दुकान के खाद्यान्न को लेकर किसी प्रकार की शंका जैसे कम खाद्यान्न तौलाई, समय पर नहीं मिलना, खराब खाद्यान्न आवंटन, या दुकानदार का व्यवहार खराब होना जाहिर करता है तो वह सम्बंधित दुकान की बजाय अन्य किसी भी दुकान जो उसे पसंद है खाद्यान्न उठा सकेगा।
ऑफलाइन हितग्राही लाभ से होंगे वंचित
एक ओर जहां ऑनलाइन से जुड़े हितग्राही अपनी पंसद की किसी दुकान से खाद्यान्न का उठाव करने का लाभ लेंगे, वहीं ऑफलाइन से जुडे हितग्राही इस योजना से वंचित हो जाएंगे। जिले में संचालित 312 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में लगभग 49 दुकानें ऐसी है जो नेटवर्क के अभाव में शासकीय पोर्टल पर ऑफलाइन मोड में है। इनमें जैतहरी की 89 दुकानों में 3 दुकानें तथा पुष्पराजगढ़ की 121 दुकानों में 46 दुकानें ऑफलाइन है। इन दुकानों से जुडे लगभग 15 हजार हितग्राहियों को फिलहाल पोर्टबिल्टी की सुविधा नहीं मिल पाएगी। विभाग को दो-तीन माह में नेटवर्क से जोड़कर सुविधा से लाभांवित किया जाएगा।