फर्जी नाम पर नौकरी मामले में बिजुरी नगरपालिका अध्यक्ष के पिता की जमानत याचिका खारिज, न्यायालय ने भेजा जेल
अनूपपुरPublished: Mar 29, 2019 08:47:17 pm
गिरफ्तारी के बाद कोतमा न्यायालय में पुलिस द्वारा पेशी उपरांत लगाई थी जमानत याचिका
फर्जी नाम पर नौकरी मामले में बिजुरी नगरपालिका अध्यक्ष के पिता की जमानत याचिका खारिज, न्यायालय ने भेजा जेल
अनूपपुर। फर्जी नाम पर कॉलरी में नौकरी करने के मामले में बिजुरी नपा अध्यक्ष पुरूषोत्तम सिंह के पिता नर्मदा सिंह पिता धौकल सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोतमा अपर सत्र न्यायालय ने सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में अनूपपुर जेल भेज दिया है। इससे पूर्व बुधवार को नर्मदा सिंह असली नाम रमदमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद कोतमा न्यायालय में पुलिस द्वारा पेशी उपरांत जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें न्यायाधीश ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया था। वहंी गुरूवार को एडीजे कोतमा में पुन: पेशी तथा जमानत याचिका दाखिल पर न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में अनूपपुर जेल भेज दिया। विदित हो कि नर्मदा सिंह पिता धौकल सिंह को फर्जी नाम से कॉलरी में नौकरी करने सहित अन्य दस्तावेजों में भी कूटरचित करते फर्जीवाड़ा करने के मामले में बुधवार की सुबह बिजुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्थानीय निवासी राकेश शुक्ला ने बिजुरी थाने में २० जून २०१८ को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने शिकायत पर सम्बंधित नर्मदा सिंह के खिलाफ ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० बी ३४ के तहत मामला दर्ज कर जांच आरम्भ की। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में दो आरोपी थे, जिसमें रमदमन सिंह पिता धौकल सिंह जो सीधी ग्राम धनखोड़ी का रहने वाला है। इनके द्वारा फर्जी जॉबकार्ड नर्मदा सिंह पिता रामाधीन सिंह निवासी मैरटोला बिजुरी के नाम से बनाकर कॉलरी में नौकरी किया। जबकि इनसे छोटा सगा भाई नर्मदा सिंह पिता धौकल सिंह उसने भी फर्जी जॉबकार्ड बनाकर रमदमन सिंह पिता धकित सिंह निवासी धनखोड़ी के नाम बनाकर कॉलरी में नौकरी की थी। बाद में दोनों ने कोतमा जनपद पंचायत अनूपपुर के केशोरी गांव में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीदारी की। नर्मद सिंह पिता धौकल सिंह उसकेसगे छोटे भाई का नाम है जिसकी मौत हो चुकी है।