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मवेशी चराने पहुंचा जंगल, ग्रामीण ने टांगी से कनपटी के पास किया प्रहार, 10 वर्ष कारावास की सजा

locationअनूपपुरPublished: Jul 02, 2022 12:18:46 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

10 हजार रुपए के अर्थदंड की भी सजा

Cattle grazing reached the forest, the villager struck near the temple

मवेशी चराने पहुंचा जंगल, ग्रामीण ने टांगी से कनपटी के पास किया प्रहार, 10 वर्ष कारावास की सजा

अनूपपुर। अमरकंटक थाना क्षेत्र में मवेशी चराने को लेकर हुए विवाद में टांगी से ग्रामीण पर हमला करने के मामले में न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम ने ४८ वर्षीय आरोपी लक्ष्मण प्रसाद यादव पिता धनसू प्रसाद यादव निवासी ग्राम बसही राजेन्द्रग्राम को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है। राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने पैरवी की। सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि घटना 4 सितम्बर 2016 की है। फरियादी राजेन्द्र सिंह गांव के अन्य लोगों के साथ मवेशी चराने सुबह 9 बजे लेढऱा के जंगल में गया था। तब 10 बजे लक्ष्मण यादव आया और बोला कि मवेशी कोन लाया है, कहकर अभद्रता करने लगा और गालियां देते हुए फरियादी के साथ टांगी से मारपीट किया। इसमें टांगी से कनपटी के पास प्रहार किया, जिसमें छिपने के दौरान टांगी राजेन्द्र सिंह के बाएं आंख पर जा लगा और बांया आंख फूट गया। खून की धार बहने पर यहां पीडि़त अपनी जान बचाकर घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद घायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेढऱा चला गया जहां भर्ती हुआ। यहंा अस्पताल की सूचना पर अमरकंटक पुलिस ने घायल के बयान पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच आरंभ किया। जांच विवेचना बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से रखे गए साक्ष्यों व दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पर यह सजा सुनाई है।
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