कलेक्टर ने तय की समय सीमा, काम शुरु नहीं हुआ तो वापस होगी राशि
अनूपपुरPublished: Nov 12, 2019 12:39:13 pm
संबंधित विभागीय अधिकारी पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई गौशाला निर्माण कार्य 31 दिसम्बर तक करें पूर्ण
कलेक्टर ने तय की समय सीमा, काम शुरु नहीं हुआ तो वापस होगी राशि
अनूपपुर. जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृति प्राप्त एवं बजट आवंटित परियोजनाओं में कार्य अनिवार्य रूप से स्वीकृति दिए जाने के 90 दिवस के अंदर प्रारम्भ होना चाहिए। संबंधित विभागीय अधिकारी टेंडर आदि कार्यवाहियों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। उक्तकार्यवाही समयानुसार न किए जाने पर आवंटित बजट राशि वापस ली जाकर संबंधित विभागीय अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त निर्देश कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान उन्होने वन मित्र पोर्टल प्रोफाइल अपडेशन एवं निरस्त वनाधिकार पट्टों के निर्णय की पोर्टल में प्रविष्टि के कार्य की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त जनपदों के प्रोफाइल अपडेशन का कार्य 7 दिवस के अंदर पूर्ण हो जाना चाहिए। आपने समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर शाला प्रबंधन एवं शिक्षा सुधार समेत शासन के निर्देशानुसार चिन्हित विषयों में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा गौशालाओ का समयानुसार निर्माण शासन की प्राथमिकता है। संबंधित सीईओ जनपद को गौशाला निर्माण का कार्य 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। अनूपपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव में स्मरण पत्र देने के साथ संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से नवोदय प्रबंधन से सम्पर्क में रहने एवं चाही गई जानकारियों को अविलम्ब भेजने हेतु निर्देशित किया। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा शहरी क्षेत्रों में पेय जल व्यवस्था एवं साफ सफाई की विस्तार पूर्वक पूछतांछ कर संबंधित नगरपालिका अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणो की विभागवार वृहद समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणो का निराकरण एल-1 स्तर में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिना विचारण प्रकरण अग्रेषित होना पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा प्रकरण में आवेदक अपात्र होने अथवा मांग जिसकी पूर्ति विभागीय दिशा निर्देशों अनुसार संभव नही तो स्पष्ट टीप अंकित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह, अपर कलेक्टर बीडी सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।