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कोरोना: जिला दंडाधिकारी ने 24 घंटे का लगाया कफ्र्यू, दूध और मेडिकल स्टोर्स को छूट

locationअनूपपुरPublished: May 29, 2020 09:42:50 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

नहीं खुलेगी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानें, आवश्यक सेवाएं भी रहेगी बंद

Corona: District Magistrate imposed 24-hour exemption to curfew, milk

कोरोना: जिला दंडाधिकारी ने 24 घंटे का लगाया कफ्र्यू, दूध और मेडिकल स्टोर्स को छूट

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सम्पूर्ण जिले में 30 मई शनिवार को सुबह 1 बजे से रात्रि 12 बजे तक २४ घंटे की अवधि के लिए कफ्र्यू लगाया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इस दिन किसी भी प्रकार के दोपहिया या चार पहिया वाहन के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी और राशन सहित सभी प्रकार की आमजन से सम्बंधित सेवाएं बंद रहेंगी। आमजनो का बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे के मध्य घर-घर जाकर दूध विक्रय कर सकेंगे। इसके अलावा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जबकि बिजली उत्पादन में लगे सयंत्र चचाई पावर प्लांट, एमबी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री को कफ्र्यू से राहत प्रदान की गई है। इन सभी सयंत्रों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यहां न्यूनतम स्टाफ के साथ संस्थान कार्य कर सकेंगे। विदित हो कि इससे पूर्व २३ मई को जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण जिले में २४ घंटे का कफ्र्यू लगाया गया था।
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