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लापरवाह ट्रैक्टर चालक को न्यायालय ने दिया कारावास

locationअनूपपुरPublished: Oct 06, 2019 12:41:31 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

ट्रैक्टर की ठोकर में बाइक सवार महिला की हुई थी मौत

Court imprisoned the careless tractor driver

लापरवाह ट्रैक्टर चालक को न्यायालय ने दिया कारावास

अनूपपुर। कोतवाली थानांतर्गत मझगवां गांव में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही में मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में न्यायालय प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी आरती रतौनिया ने 4 अक्टूबर को अपने आदेश में पारित दोषी चालक विजय कुमार यादव पिता राजेन्द्र प्रसाद यादव निवासी मझगवां को 1 वर्ष के कारावास एवं 2000 रूपए से दंडित किया है। राज्य की ओर से मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल खरे द्वारा पैरवी की गई। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 2 अप्रैल 2014 को अखिलेख मिश्रा अपनी पत्नी रिंकी मिश्रा पुत्र ऋषभ को बाइक से मंटोलिया से मझगवां लेकर जा रहे थे, मझगंवा में धनश्याम के घर के आगे पहुचने पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 65 एए 0508 का चालक ट्रैक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाते अचानक ट्रैक्टर को मोड दिया। जिसमेंं अखिलेख मिश्रा की पत्नी रिंकी मिश्रा को गंभीर चोट लगी थी। इनका उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना कोतवाली द्वारा जांच कर विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में पेश किया गया।
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