प्रतिबंधित क्षेत्र में बेरोकटोक भारी वाहन कर रहे प्रवेश, नगरवासियों पर मंडरा रहा मौत का साया
अनूपपुरPublished: Jun 29, 2019 01:32:26 pm
नगर के सायलेंस जोन में कोलाहल, प्रशासन की घोषित सात जोन में नहीं रही सुरक्षित
प्रतिबंधित क्षेत्र में बेरोकटोक भारी वाहन कर रहे प्रवेश, नगरवासियों पर मंडरा रहा मौत का साया
अनूपपुर। जिला मुख्यालय में संवैधानिक संस्थानों से लेकर शासकीय विभागों एवं स्कूल व अस्पताल को देखतेे हुए जिला प्रशासन ने अलग अलग मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए ‘सायलेंस जोन’ घोषित किए हैं, जहां संस्थाओं के १०० मीटर की परिधि में किसी प्रकार के शोर-गोल या कोलाहल नहीं होंगे। लेकिन आलम यह है कि आदेशों के बाद भी मुख्य मार्गों से लेकर प्रतिबंधित मार्गों पर दिनरात भारी वाहनों के प्रवेश के साथ उसके प्रेशर हार्न आमलोगों की मुसीबत बना हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा, जो इंदिरा तिराहे से चंद फासले पर स्थित है। जबकि अनूपपुर-जैतहरी मुख्य मार्ग पर न्यायालय परिसर तथा एक्सीलेंस स्कूल के साथ शहर की प्रतिबंधित मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन निर्बाध बना हुआ है। इसके अलावा छोटे वाहनों के भी प्रेशर हार्न के साथ फर्राटे की आवाजाही शहरवासियों को बचैन बनाए हुए हैं। शहरवासियों ने जिला प्रशासन से बार बार शिकायत कर भारी वाहनों के प्रवेश के साथ प्रेशन हार्न पर अंकुश लगाने की अपील की। लेकिन इन वाहनों की गति पर अंकुश लगाने पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा पहल नहीं की की गई। जबकि जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के सात क्षेत्रों को सायलेंस जोन घोषित किया है। साथ आदेशों के उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। इनमें जिला एवं सत्र न्यायालय, पुरानी कलेक्टर कार्यालय, जिला अस्पताल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सामतपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय शामिल हैं।
बॉक्स: १० बजे से शाम ६ बजे तक है प्रभावी
जिला दंडाधिकारी व सडक़ सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन कलेक्टर नंद कुमारम् ने जिले में प्रथम बार सात स्थानों को ‘सायलेंस जोन’ घोषित किया था। इनमें आदेश के उल्लंधन करने वाले पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम १९८५ की धारा १५(१)(२) एवं १६ के अंतर्गत अपराध का दोषी बताया गया। सायलेंस जोन में सुबह १० बजे से शाम ६ बजे तक क्षेत्र की १०० मीटर की परिधि में यह आदेश प्रभावशील रहता है। इसके अतिरिक्त शासकीय एक्सीलेंस विद्यालय में १०० मीटर की परिधि में सुबह ८ बजे से शाम ६ बजे तक कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रशासन की नजरों में यह ऐसे स्थान है जो विभागीय सहित छात्र व मरीज हितों के लिए सर्वाधित महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब यह निर्देश कागजों तक सीमित रह गए हैं।