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चोरी के आरोपियों की जमानत खारिज
ट्रेन यात्रा के दौरान मुसाफिरों के सामानों को मौका देखकर चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने जीआरपी चौकी अनूपपुर के अपराध क्रमांक 27/19 में आरोपी आशिक मोंगिया, बाबू मोंगिया, सिरताज शाह व अरूण सिंह की ओर से दिए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। मामले में शासन की ओर से पक्ष रखते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। शशि धुर्वे ने बताया कि 12 अप्रैल को दीपू पांडेय पति चंद्रदत्त पांडेय के साथ रेलवे स्टेशन कोतमा से शहडोल चिरमिरी-चंदिया ट्रेन से जा रही थी। जहां रनिंग ट्रेन हरद स्टेशन आने के पहले देखा कि उसके गले का सोने का मंगलसूत्र गले में नहीं थे। जिसकी सूचना जीआरपी चौकी अनूपपुर में दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा संदेश के आधार पर आरोपीगणों द्वारा 12 अप्रैल को चिरमिरी-चंदिया पैसेंजर ट्रेन में चोरी करना स्वीकारा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए मंगलसूत्र को जब्त किया। आरोपीगणों द्वारा मामले में जमानत याचिका लगाई गई, जिसे न्यायालय ने एक गम्भीर अपराध मानते हुए अपराध बढना माना। ओर याचिका खारिज कर दी।