मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास
अनूपपुरPublished: Oct 15, 2019 09:13:55 pm
पुरानी विवाद को लेकर मारपीट
मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय उठने तक का कारावास
अनूपपुर। कोतवाली थाना के ताराडांड गांव में पुरानी विवाद को लेकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी ने सुनवाई समाप्त होने पर आरोपी कुंवारे कोल पिता संभारू पटेल निवासी ग्राम ताराडांड को न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से एडीपीओ विशाल खरे ने पैरवी की है। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया कि 12 अक्टूबर 2015 को दोपहर 3 बजे अगनू कोल अपनी पत्नी ममता कोल के साथ आधार कार्ड बनवाकर पैदल अपने गांव ताराडांड आ रहा था। गांव के दुर्गा पंडाल के पास पहुंचने पर उसे देखकर कुंवांरे कोल पुरानी बात को लेकर अपने घर से सब्बल लेकर निकला और अगनू कोल का रास्ता रोकते हुए गाली गलौंच कर सब्बल से दाहिने पैर पर मार दिया। जिससे अगनू को चोट लगी और खून बहने लगा। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली अनूपपुर में की गई। पुलिस द्वारा विवेचना बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए आरोपी को दण्डित किया है।