खाते में राशि जमा करने के बजाय डाकपाल ने कर दिया ऐसा काम, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास
अनूपपुरPublished: Mar 16, 2019 01:37:10 pm
डाकपाल रहते ग्राहकों के 35 हजार से अधिक राशियों को खाते में जमा नहीं कर स्वयं उपयोग कर लिया
खाते में राशि जमा करने के बजाय डाकपाल ने कर दिया ऐसा काम, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास
अनूपपुर। बिजुरी थाना क्षेत्र के मलगा में डाकपाल प्रभारी रहते हुए बचत खाता की ३५ हजार की राशियों को षड्यंत्र पूर्वक निकासी कर स्वयं के उपयोग में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायालय कोतमा न्यायाधीश एके सोंदिया ने प्रकरण में दोषी डाकपाल ४१ वर्षीय लोहारी थाना मरवाही छत्तीसगढ़ निवासी भारतलाल परस्ते को आजीवन कारावास तथा ५ सौ रूपए का अर्थदंड सुनाया है। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से एजीपी गणेश अग्रवाल द्वारा की गई थी। लोक अभियोजक के अनुसार घटना १३ साल पुरानी है जब मलगा शाखा में डाकपाल प्रभारी के रूप में रहते हुए भारतलाल परस्ते ने २७ मार्च से ३० मार्च २००६ के दौरान बचत खाता के लिए हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए राशियों को खाते में डालने की बजाय समस्त ३५ हजार २५० रूपए को षड्यंत्र पूर्वक अपने स्वयहित के लिए उपयोग में कर लिया। शासकीय अमानत राशियों के दुरूपयोग मामले में संभाग डाक प्रभारी शहडोल आरके रजक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से किया था। शिकायत की जांच विवेचना में थाना बिजुरी पुलिस ने जांच में पाया कि भारतलाल परस्ते द्वारा खातेदारो के खाता में जमा रकम की पावती लगाकर खातेदारों को दे दी गई थी। लेकिन राशि को शासकीय खजाने में जमा नहीं कराया था। इसे धोखाधडी पूर्वक राशि आहरित करने पर पुलिस ने आरोपी डाकपाल के खिलाफ धारा ४०९ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश ने उभय पक्षो के तर्क सुनने व प्रकरण अवलोकन उपरांत एजीपी की तर्को पर अपनी सहमति रखते हुए आरोपी डाकपाल भारतलाल परस्ते को आजीवन कारावास और ५०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।