मलेरिया विभाग भर्ती घोटाला में जांच अधिकारी ने सीएमएचओ कार्यालय से मांगी समस्त जानकारी
अनूपपुरPublished: Feb 15, 2020 08:18:28 pm
जांच में एक सप्ताह और लगेगा समय, दस्तावेज उपलब्धता में कार्यालय कर रहा विलम्ब
मलेरिया विभाग भर्ती घोटाला में जांच अधिकारी ने सीएमएचओ कार्यालय से मांगी समस्त जानकारी
अनूपपुर। अनूपपुर स्वास्थ्य विभाग के जिला मलेरिया विभाग में विभिन्न पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया में कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच टीम ने अभी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। मुख्य जांच अधिकारी ने मामले से सीएमएचओ कार्यालय से सम्बंधित सभी जानकारियां मांगी है। जिसमें भर्ती अधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं से सम्बंधित सभी दस्तावेजों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य जांच अधिकारी जिपं सीईओ ने बताया कि जांच में अभी एकाध सप्ताह का समय और लगेगा। जिसके उपरांत जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। माना जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की उपलब्धता में विलम्बता बरती जा रही है। जबकि इस पूरे मामले में कलेक्टर ने शिकायतों के आधार पर ८ फरवरी को ही चार सदस्यी टीम का गठन कर जल्द जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अबतक जांच अधिकारी के पास भर्ती प्रक्रिया से सम्बंधित पूरी दस्तावेज को ही उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो सीएमएचओ कार्यालय जानबूझ कर दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विलम्ब कर रहा है। सम्भावना है कि भर्ती कराने वाले अधिकारियों द्वारा पूर्व के दस्तावेजों को जांच की डर से पूरी करने में जुटे हैं। जिसमें आवेदन, सहित आरक्षण रोस्टर, रजिस्टर डिस्पैच सहित अन्य जानकारियां शामिल हैं। विदित हो कि इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में जिला मलेरिया अधिकारी को ही अलग करते हुए विभाग द्वारा अबतक १४ पदों पर सीधी भर्ती कराई गई है। जिसमें २ सर्वलेंस वर्कर, २ सर्वंलेस निरीक्षक, १ निम्न श्रेणी लिपिक, २ सुपीरियर फील्ड वर्कर, ५ फील्ड वर्कर, तथा २ भृत्य शामिल है। वहीं कर्मचारियों को जिला स्तर कार्यालय की बजाय विकासखंड स्तर पर पदस्थापित कर दिया है।
बॉक्स: भर्ती नियम में नहीं हुआ है संशोधन
प्रदेश शासन द्वारा अनूपपुर, अशोक नगर, मालवा-आगर और बुढानपुर जिलों में जिला स्तर पर मलेरिया कार्यालय में कर्मचारी भर्ती के आदेश जारी किए थे। जिसमें अबतक तीन जिलों में मलेरिया विभाग जिला स्तरीय किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। शासन ने सर्कुलर के आधार पर जारी आदेश में वर्ष १९८९ भर्ती नियम के तहत प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के पीछे यह आशय था कि भर्ती नियम १९८९ के दौरान सर्वंलेस वर्कर, सर्वलेंस निरीक्षक, और सुपीरियर फील्ड वर्कर के पद स्वीकृत नहीं थे। इन पदों को नए सिरे से स्थापित किया गया था। जिसकी योग्यता सहित अन्य मापदंडों को लेकर शासन ने भर्ती नियम १९८९ और २००८ में संसोधन की मांग की थी, जो अबतक संशोधित नहीं हुए हैं।
वर्सन:
सीएमएचओ कार्यालय से समस्त रिकार्ड की मांग की गई है, अबतक पूरा दस्तावेज नहीं आया है। जांच में अभी एकाध सप्ताह और समय लग सकता है।
सरोधन सिंह, जांच अधिकारी व सीईओ जिपं अनूपपुर।
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