छल करने वाले ग्राम पंचायत सचिव को आजीवन कारावास
अनूपपुरPublished: Jun 30, 2019 01:17:38 pm
सरपंच की फर्जी हस्ताक्षर पर सचिव ने लिप्टस के पेड़ का कर दिया परिवहन
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छल करने वाले ग्राम पंचायत सचिव को आजीवन कारावास
अनूपपुर। ग्राम पंचायत गलीडांड के सरपंच को धमकी देकर उसकी सरपंची खत्म करने तथा सरपंच की फर्जी हस्ताक्षर पर लिप्टस के पेड़ के परिवहन कराने के मामले में अपर सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट एके सोंदिया कोतमा ने आरोपी गणेश शर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ५०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक गणेश अग्रवाल ने की। सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे के अनुसार गुलारा बाई ने ६ फरवरी २०१३ को थाना बिजुरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे ग्राम पंचायत गुलीडांड की सरपंच है। ग्राम पंचायत साजाटोला के सचिव गणेश शर्मा द्वारा अपने लिप्टस के पेड का लेन-देन चचाई पेपर मिल के एजेंट शोभनाथ गुप्ता से किया था, जिसमं उसके फर्जी हस्ताक्षर कर गणेश शर्मा ने परिवहन प्रमाण जारी किया था। उससे पेपर मिल के एजेंट ने पूछा कि आपने परिवहन प्रमाण पत्र जारी किया है तो उसने एजेंट को बताया कि उसने किसी भी प्राकर से लिप्टस के सम्बंध में कोई प्रमाण पत्र गणेश शर्मा को नहीं दिया है और ना ही उसपर हस्ताक्षर किए हैं। गणेश शर्मा उसके पास आकर धमकाते हुए बोला कि आदिवासी सरपंच हो, तुम्हारा साइन हमेशा कई कागजों में कर लेता हूं। यदि तंग ज्यादा करोगी तो तुम्हें पंचायत के मामले में फंसा दूंगा और सरपंची खत्म करवा दूंगा। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण को न्यायालय में पेश किया था। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।