scriptतीन साल में 50 आरोपियों को आजीवन कारावास, गम्भीर मामले में कोर्ट की सख्ती | Life imprisonment to 50 accused in three years, strictness of court in | Patrika News

तीन साल में 50 आरोपियों को आजीवन कारावास, गम्भीर मामले में कोर्ट की सख्ती

locationअनूपपुरPublished: Jan 16, 2020 11:50:53 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

इस वर्ष भी न्यायालय ने सुनाई 18 को आजीवन कारावास

,Life imprisonment to 50 accused in three years, strictness of court in

तीन साल में 50 आरोपियों को आजीवन कारावास, गम्भीर मामले में कोर्ट की सख्ती,तीन साल में 50 आरोपियों को आजीवन कारावास, गम्भीर मामले में कोर्ट की सख्ती

अनूपपुर। जिले में पिछले तीन सालों में घटित अपराध और सभी न्यायालयों अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम द्वारा सुनाई की गई सजा में वर्ष 2019 में 13 प्रकरणों के 18 आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई । वहीं अन्य 13 प्रकरणों के 20 आरोपियों को 10 वर्ष अधिक का कारावास तथा 11 प्रकरणों के 16 आरोपियों को 5 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित कराने में जिला अभियोजन अनूपपुर को सफलता मिली है। इस प्रकार पिछले तीन सालों में अभियोजन अधिकारियों ने ५० आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सहित ४१ आरोपियों को १० वर्ष या उससे अधिक की सजा और २८ आरोपियों को ५ वर्ष या उससे अधिक की सजा दिलाई है। जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने वर्ष 2019 में निराकृत प्रकरणों के आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में स्थित जिला न्यायालय और तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम में स्थित अपर सत्र न्यायाधीश के न्ययालयों द्वारा पिछले वर्ष हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा प्रदान की है। वर्ष २०१९ का सबसे चर्चित मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर द्वारा 29 नवम्बर को निर्णित किया गया था, जिसमें सभी चार आरोपियों दुर्योधन उर्फ नन्दउआ केवट, रामखेलावन उर्फ दउआ केवट, वीरेन्द्र लाल उर्फ लल्लू केवट तथा दिनेश कुमार उर्फ नानभईया केवट सभी निवासी ग्राम चपानी कोतमा को आजीवन करावास के रूप में हुआ। प्रकरण भालूमाड़ा थाना का चिन्हित व सनसनीखेज था, इस प्रकरण में 18 जून 2017 को मृतक लाला सिंह गोंड, बबलू महरा के साथ कोतमा बाजार गया था और सायकल से वे दोनों ग्राम लतार जा रहे थे,। लगभग शाम 4 बजे कुशियरा फाटक पार करने के बाद अभियुक्तगण रामलखन एवं वीरेन्द्रलाल बाइक से आए और मृतक की सायकल को ठोकर मारकर दिया गया। तब अभियुक्तगणों ने लाठी, डंडा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और मृतक की लाश को हत्या करने के बाद रेल्वे ट्रैक पर फेंक दिया था।
बाक्स: कहां कितने मामले में मिली सजा
वर्ष आजीवन कारावास 10 वर्ष या उससे अधिक 05 वर्ष या उससे अधिक
2017 14 9 5
2018 18 12 7
2019 18 20 16
————————————————
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो