अनूपपुर

हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

90 दिवस के बाद चालान प्रस्तुत करने का नहीं मिला जमानत का लाभ

अनूपपुरOct 17, 2019 / 09:18 pm

Rajan Kumar Gupta

हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत

अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुभाष कुमार जैन ने 15 अक्टूबर को आरोपी सनी उर्फ सुनील पनिका वार्ड नम्बर10 शांति नगर अनूपपुर द्वारा पुलिस के द्वारा 90 दिवस के अन्दर चालान प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर लगाया गया जमानत आवेदन निरस्त करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। रामनेरश गिरी जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई को आरोपी सनी उर्फ सुनील पनिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी दिन को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया था और न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन लगाते हुए मांग की गई थी कि पुलिस ने 90 दिवस के अन्दर चालान पेश नहीं किया है। अत: वह जमानत का हकदार है। आरोपी द्वारा लगाया गया आवेदन का जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि पुलिस ने 5 अक्टूबर को चालान पेश कर दिया था। इस प्रकार पुलिस ने 87 दिन के अन्दर चालान पेश कर दिया था। इस विरोध के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज करते हुए यथावत जेल में रहने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में आरोपी सहित 7 अन्य अभियुक्त हैं, सभी ने मिलकर मृतक फूलचंद के घर में घुसकर मारपीट की थी, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी।
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