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अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू

locationअनूपपुरPublished: Jun 02, 2020 10:29:19 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

कटेनमेंट जोन में प्रतिबंध होंगे सख्त, अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त किसी गतिविधि की नही होगी अनुमति

Now shops will be able to open from 5 am to 9 pm, curfew will remain f

अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कफ्र्यू

अनूपपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा- 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार हायर सेकेंडरी परीक्षा यथावत सम्पन्न की जाएगी। परीक्षा के दौरान समस्त सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनीति/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। पके हुए भोजन की विक्री करने वाले मिठाई दुकानों/ढाबे/रेस्टॉरेंट/भोजनालय/होटल आदि पूरे दिन होम डिलेवरी कर सकेंगे। प्रतिष्ठान पर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध रहेगा। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का मास्क एवं ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। एकल स्थायी दुकानें सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। विक्रेता का ग्लब्स और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकाने जो खोली जाएंगी, उनमें ग्राहकों के बीच 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाने विक्रेता/दुकानदार गोल निशान लगाएं। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी 3 दिनों के लिए संबंधित दुकान सील कर सकेंगे।
बॉक्स: 30 जून तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू
30 जून तक कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों के लिए अनुमति होगी। केवल अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में सघन कांटैक्ट ट्रेसिंग, घर-घर जाकर सर्वे और आवश्यकता पडऩे पर अन्य चिकित्सकीय अन्त:क्षेपों को अपनाया जाएगा, वर्तमान में अनूपपुर जिले में 4 कन्टेनमेंट जोन हैं। आवश्यकता अनुसार कन्टेनमेंट जोन बढ़ाए जा सकते हैं।
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