मारपीट कर शराब के लिए पैसे मांगने पर एक साल की कठोर कारावास
अनूपपुरPublished: Mar 28, 2019 09:33:01 pm
दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी को चाकू दिखाकर पैसे की थी मांग
मारपीट कर शराब के लिए पैसे मांगने पर एक साल की कठोर कारावास
अनूपपुर। चचाई थानांतर्गत विवेकनगर कॉलरी अस्पताल के पास २६ अक्टूबर २०१३ की रात दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी को चाकू के नोंक पर रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगने तथा मनाही पर मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भूपेन्द्र नकवाल ने आरोपी ३५ वर्षीय ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल निवासी विवेकनगर को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सश्रम कारावास एवं १०० रूपए अर्थदंड की सजा सुनाया है। सहायक मीडिया प्रभारी व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने बताया कि २६ अक्टूबर २०१३ की रात करीब १०.३० बजे कामता प्रसाद गुप्ता जो विवेक नगर कॉलरी में किराना दुकान करता है अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। तीाी रास्ते में कॉलरी अस्पताल के पास आरोपी ज्ञानेन्द्र सिंह बघेल ने कामता प्रसाद का रास्ता रोकते हुए चाकू की आड़ में शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसे न देने पर कामता प्रसाद के साथ मारपीट की। जिसमें कामता प्रसाद ने घटना की शिकायत चचाई थाना में दर्ज कराई। पुलिस विवेचना और प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा रखे गए तर्क को सुनने के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई।