पुलिस ने कलेक्टर को भेजे 20 अपराधियों के प्रस्तावित नाम, कलेक्टर ने 8 को किया जिला बदर
विधानसभा उपचुनाव से पूर्व जिले की सीमा से बाहर होंगे गम्भीर मामलों के अपराधी
पुलिस ने कलेक्टर को भेजे 20 अपराधियों के प्रस्तावित नाम, कलेक्टर ने 8 को किया जिला बदर
अनूपपुर। आगामी 3 नवम्बर को अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान और बूथों तक पहुंचने वाले मतदातओं में बिना किसी भय और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए अब पुलिस ने २० गम्भीर अपराधियों की सूची जिला प्रशासन को भेजी है। जिसमें प्रस्तावित नामों पर प्रशासन द्वारा संज्ञान लेते हुए उसे जिला बदर की कार्रवाई की अपील की है। इनमें कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने ८ आदतन अपराधियों को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित तिथियों तक जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शेष अन्य प्रस्तावित नामों पर प्रशासन की कार्रवाई विचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन के पास भेजी गई प्रस्तावित नामों की सूची के अलावा अपराधों के आधार पर कुछ और नाम प्रस्ताव बनाकर भेजे जा सकते हैं। इसके लिए सभी थानों से जानकारी मांगी गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने बताा कि जिला बदर करने की प्रक्रिया में २-३ वर्षो से अपराध की दुनिया में शामिल रहकर लगातार आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने या उसके द्वारा करने के आधार और अपराध की प्रकृति की गम्भीरता पर पुलिस द्वारा सम्बंधित अपराधी का नाम जिला बदर के लिए प्रस्तावित किए जाते हंै। जिसमें सम्बंङ्क्षधत अपराधी को एक निर्धारित समयावधि के लिए जिले के साथ लगी सीमा के बाहर भेजा जाता है। इस दौरान अपराधी बिना प्रशासन की अनुमति जिले की अंदरूनी सीमा क्षेत्र में दाखिल नहीं होता है। ऐसा करने पर प्रशासन उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है।
बॉक्स: किस थाने से कितने नामों की प्रस्तावना, हुई कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया चुनाव की गम्भीरता को देखते हुए जिले के सभी थानों से जानकारी मांगी गई। जिसमें जिले में संचालित १० थाना क्षेत्रों से भेजी गई नामों की सूची में २० नाम सामने आए हैं। इनमें
थाना प्रस्तावित संख्या हुए जिला बदर
अनूपपुर ४ १
चचाई ३ ०
जैतहरी १ ०
राजेन्द्रग्राम २ २
अमरकंटक १ ०
भालूमाड़ा ३ २
कोतमा १ १
बिजुरी २ ०
रामनगर ३ २
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बॉक्स: ३० नवम्बर तक सीमा से बाहर, अनुमति पर होगी पेशी
विधानसभा उपचुनाव के तहत जिला प्रशासन ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4,5,६ में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनूपपुर जिले एवं जिले से लगे हुए समीपी राजस्व जिलों शहडोल, उमरिया, डिंडौरी की राजस्व सीमाओं से 30 नवम्बर तक जिला बदर किया है। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में सम्बंधित जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना निष्कासित सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा तथा उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी तिथियों पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद सम्बंधित व्यक्ति आदेश का पालन करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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