लॉकडाउन में दाल की हो रही थी कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने 49.50 क्विंटल दाल की जब्त
अनूपपुरPublished: Apr 01, 2020 08:05:51 pm
फुटकर व्यापारियों को बिना रसीद बेच रहा था उंची दाम में दाल, जांच टीम ने मेडिकल स्टोर्स की भी जांच
लॉकडाउन में दाल की हो रही थी कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने 49.50 क्विंटल दाल की जब्त,लॉकडाउन में दाल की हो रही थी कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने 49.50 क्विंटल दाल की जब्त
अनूपपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे से सहमी दुनिया और उसकी सुरक्षा में शासन द्वारा किए गए लॉकडाउन में थोक व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अवैध कार्य की सूचना पर अनूपपुर में खाद्य व नापतौल विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ४९ क्विंटल दाल को जब्त करने की कार्रवाई की। जहां जांच पड़ताल में व्यापारी द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे विकवाली और उंची दाम के खिलाफ विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि ३१ मार्च को नगर पालिका क्षेत्र अनूपपुर में बाजार का भ्रमण कर किराना व्यवसाइयों से अधिकारियों द्वारा सम्पर्क कर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं कीमतों की जानकारी ली जा रही थी, तभी फुटकर व्यापारियों द्वारा जानकारी दी गई कि थोक व्यापारियों द्वारा लॉक डाउन के बाद अरहर दाल कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो व सरसों तेल में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा थोक व्यापारियों द्वारा बिल भी नही दिया जा रहा है, जिसके कारण अरहर दाल और सरसों तेल की फुटकर कीमतों में वृद्धि हुई है। इस जानकारी के बाद जांच दल द्वारा दाल के थोक व्यापारी मो. जफर मुमताज हुसैन की सब्जी मंडी के अनूपपुर के पास स्थित दुकान पर छापेमारी की गई और मौके पर ोक व्यापारी के पास दाल के फुटकर व्यापारियों को विक्रय की गई अरहर दाल का किसी भी प्रकार का कोई हिसाब व बिल/व्हाउचर सहित अन्य कोई दस्तावेज नहीं पाया। यहां तक कि दाल क्रय के सम्बध में भी किसी भी प्रकार का बिल व्हाउचर नहीं प्रस्तुत किया गया। अरहर दाल की कालाबाजारी व जमाखोरी किए जाने पर जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा थोक व्यापारी से मौके पर प्राप्त 165 कट्टी (49.50 क्विंटल) अरहर दाल जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। इसके बाद जांच दल नगर के सभी मेडिकल स्टोर्स में 2 प्लाई/3 प्लाई मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता व उनकी विक्रय कीमतों की भी जांच की। इस दौरान किसी भी मेडिकल स्टोर में मास्क का स्टॉक नही पाया गया। सेनेटाइजर का स्टॉक केवल महेंद्र मेडिकल स्टोर में उपलब्ध पाया गया जिसकी 100 उस बॉटल में 50 रुपए मूल्य दर्ज होना पाया गया, जो कि शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार था। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सेनेटाइजर की 100 एमएल की अधिकतम कीमत 50 रुपए व 200 एमएल की अधिकतम कीमत 100 रुपए निर्धारित की है। जांच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी वाईएस तिवारी, सहायक नियंत्रक नापतौल एसएस परिहार, कनिष्ठ निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी, प्रदीप त्रिपाठी, नापतौल निरीक्षक सुनील निगम शामिल रहे।
————————————————-