अनूपपुर

जिले में दूसरी बार कफ्र्यू: कोरोना की रोकथाम में जिला दंडाधिकारी ने 24 घंटे का लगाया कफ्र्यू

नहीं खुलेगी सब्जी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानें, कफ्र्यू दौरान सार्वजनिक स्थल होंगे सेनेटाइज

अनूपपुरApr 03, 2020 / 08:32 pm

Rajan Kumar Gupta

जिले में दूसरी बार कफ्र्यू: कोरोना की रोकथाम में जिला दंडाधिकारी ने 24 घंटे का लगाया कफ्र्यू

अनूपपुर। २२ मार्च को देश के प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारतवर्ष में कोरोना संक्रमण से बचाव में किए गए पहली बार जनता कफ्र्यू की अपील और उसके पालन में देश के नागरिकों द्वारा खुद को १४ घंटे तक घरों में किए गए कैद के बाद अनूपपुर जिले में दूसरी बार जिला प्रशासन द्वारा २४ घंटे की कफ्र्यू की घोषणा की गई है। जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने सम्पूर्ण जिले में 4 अप्रैल शनिवार को सुबह1 बजे से रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए कफ्र्यू लगाया है। जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इस दिन किसी भी प्रकार के दोपहिया या चार पहिया वाहन के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी और राशन सहित सभी प्रकार की आमजन से सम्बंधित सेवाएं बंद रहेंगी। आमजनो का बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे के मध्य घर-घर जाकर दूध विक्रय कर सकेंगे। इसके अलावा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जबकि बिजली उत्पादन में लगे संयत्र चचाई पावर प्लांट, एमबी पावर प्लांट तथा बिजली उत्पादन के लिए कोयला सप्लाई करने वाले एसईसीएल की खदानों तथा क्लोरीन उत्पादन करने वाले अमलाई कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री को कफ्र्यू से राहत प्रदान की गई है। इन सभी सयंत्रों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यहां न्यूनतम स्टाफ के साथ संस्थान कार्य कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाईज करने का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि स्वेच्छा से इस आदेश का पालन कर कोरोना संक्रमण से लड़ाई में शासन का सहयोग करें।
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