scriptस्कूल समय में शिक्षक नहीं कर सकेंगे मोबाइल का उपयोग | Teachers will not be able to use mobile in school time | Patrika News

स्कूल समय में शिक्षक नहीं कर सकेंगे मोबाइल का उपयोग

locationअनूपपुरPublished: Sep 11, 2019 03:18:47 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

शासकीय स्कूलों में कक्षा के दौरान शिक्षकों का मोबाइल के साथ प्रवेश होगा प्रतिबंधित

Teachers will not be able to use mobile in school time

स्कूल समय में शिक्षक नहीं कर सकेंगे मोबाइल का उपयोग

अनूपपुर। हाल के दिनों में जिले के बोर्ड परीक्षा परिणामों से नाराज जिला प्रशासन ने कमेटी गठित कर शासकीय स्कूल में लचर प्राचार्यो के साक्षात्कार के माध्यम से जिम्मेदारी मुक्ति करने की योजना में सहायक आयुक्त ने भी आदेश जारी कर शिक्षकों पर विशेष सख्ती बरत दी। हालांकि जिला कलेक्टर ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के समस्त १३७ प्राचार्यो के साक्षात्कार की योजना बनाते हुए लचर और बिना कार्ययोजना वाले प्राचार्यो को जिम्मेदारियों से मुक्त कर उनके स्थान अन्य को स्कूल की जिम्मेदारी सौंपने की रणनीति बनाई थी। लेकिन यहां सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग डीएस राव ने एक नए आदेश जारी कर जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों को स्कूल समय में मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सहायक आयुक्त ने जिले के समस्त हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त प्रधानाध्यापक को आदेश जारी किया है। सहायक आयुक्त डीएस राव ने बताया की विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि शासकीय स्कूलों में स्कूली समय में शिक्षक कक्षा एवं स्कूल परिसर में अपने मोबाइल पर वॉटसअप एवं फेसबुक का उपयोग करते रहते है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनके परीक्षा परिणाम के साथ शैक्षिणिक स्तर न्यून होता जा रहा है। जबकि स्कूल में शिक्षको का प्रथम दायित्व छात्रो को गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कराना है। जिसके कारण शासकीय स्कूलों में स्कूली समय में मोबाइल के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंधित लगाया गया है। शिक्षक स्कूल आने के उपरांत सर्वप्रथम अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रखकर प्राचार्य या प्रधानाध्यापक कक्ष में जमा करेंगे एवं स्कूल से लौटते समय अपना मोबाइल वापिस प्राप्त करेंगे।
बॉक्स: होगी एकपक्षीय कार्रवाई
सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आदेश के बावजूद शिक्षकों द्वारा मोबाइल का उपयोग किया जाता है और इसकी शिकायत विभाग तक पहुंचती है तो ऐसे शिक्षको के विरूद्ध एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर की जाएगी।
वर्सन:
मोबाइल संवाद के लिए जरूरी है, लेकिन इसके लिए स्कूली समय में उपयोग वर्चित किया गया है। इससे कक्षाओं में शिक्षक बिना परेशानी बच्चों की पढ़ाई करा सकेंगे।
डीएस राव, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अनूपपुर।
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