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चोरी का मोबाईल खरीदने वाले आरोपी को कारावास

locationअनूपपुरPublished: Sep 14, 2019 04:06:38 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा

The accused who bought the stolen mobile imprisonment

चोरी का मोबाईल खरीदने वाले आरोपी को कारावास

अनूपपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाई चोरी के प्रकरण में चोर से मोबाइल खरीदने वाले आरोपी बर्री गांव निवासी १८ वर्षीय डॉक्टर उर्फ मिथिलेश यादव पिता बैसाखू यादव को ज्योति राजपूत न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोषी पाते 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय द्वारा पैरवी की गई। मामले के संबंध में बताया कि रामलखन शर्मा 8 अक्टूबर 2015 को खाना खाकर लगभग 11 बजे रात को घर में सो गया था। छत के ऊपर के गेट का दरवाजा खुला रहा गया, सुबह करीब 3.30 बजे अचानक नींद खुली तो देखा कि कमरे की लाईट बंद है तथा कम्प्यूटर टेबल पर रखा है। मोबाईल टच स्क्रीन टेबुल से गायब है। कुछ समय बाद छत पर किसी अज्ञात व्यक्ति के कूदने की आवाज आई। जाकर देखा तो वह व्यक्ति भाग गया था। मोबाईलों की कुल कीमत 45 हजार रूपए थी। घटना की रिपोर्ट पर संदेही बजरंगी उर्फ लल्लू बैगा से पूछ-ताछ किया गया। पूछ-ताछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी के मोबईल डॉ. उर्फ मिथलेश यादव को बेचना बताया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इसी दौरान आरोपी बजरंगी उर्फ लल्लू बैगा फरार हो गया, जिसे मामले से पृथक करते हुए आरोपी डॉ. उर्फ मिथिलेश यादव के संबंध में सुनवाई की गई।
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