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दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

locationअनूपपुरPublished: Sep 24, 2020 09:00:37 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

अमरकंटक स्थित डेयरी दुकान में रात के समय बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम

The bail plea of the accused who entered the shop and assaulted

दुकान में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

अनूपपुर। अमरकंटक थाना क्षेत्र स्थित मां नर्मदा डेयरी दुकान में हथियारबंद बदमाशों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट करने और दुकान से १६५०० रूपए की लूट मामले में न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने आरोपी २४ वर्षीय कान्हा नामदेव पिता लक्ष्मी प्रसाद नामदेव वर्ष निवासी पेंड्रा रोड मरवाही छत्तीसगढ़ तथा २५ वर्षीय सुहैल मंसूरी पिता सलीम मंसूरी निवासी गांधी चौक गौरेला मरवाही छत्तीसगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अमरकंटक थाना में अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे द्वारा किया गया। मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया की आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने 13 सितम्बर की रात्रि 7-8 बजे के बीच फरियादी की दुकान में लाठी, डंडे, बेसबॉल लेकर लक्ष्मीचंद्र जैन के कर्मचारी चैन सिंह के साथ मारपीट की। दुकान में तोडफ़ोड़ की, और दुकान से 16500 रुपए निकाल लिए। लोक अभियोजन अधिकारी ने न्यायलय को बताया कि दोंनो आरोपीगणों की पहचान सीसीटीवी कैमरे से होने के बाद और फरियादी साक्षी से पहचान होने के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगणों का कानून का कोई भय नही है। जमानत देने पर ये मामले के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते है।
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