scriptघर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खरिज | The bail plea of the accused who stolen jewelery from home | Patrika News

घर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खरिज

locationअनूपपुरPublished: Sep 21, 2020 09:26:55 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

पुलिस ने दो आरोपियों के साथ 90 हजार रूपए के जेवरात किए थे जब्त

The bail plea of the accused who stolen jewelery from home

घर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खरिज

अनूपपुर। कोतमा थाना क्षेत्र में घर के अंदर रखे आलमारी का लॉअप तोडक़र अंदर रखे लगभग ९० हजार रूपए के जेवरात चोरी करने के मामले में न्यायाधीश नितेन्द्र सिंह तोमर (रिमांड मजिस्ट्रेट) ने आरोपी २० वर्षीय महेश साहू पिता छोटे लाल साहू और २४ वर्षीय निलेश साहू उर्फ छोटू पिता दयाराम दोनों निवासी गढी कोतमा की जमानत याचिका निरस्त कर दिया। मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने बताया की सूचनाकर्ता कामताप्रसाद साहू निवासी गढी के मकान में घुसकर उसकी आलमारी में रखें सोने एवं चादी के जेवरात चोरी करने की सूचना मिलने पर थाना कोतमा ने आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने अपराध करना स्वीकार करते हुए चोरी किए गए जेवरात बरामद किए। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी द्वारा घर में घुसकर आलमारी खोलकर कीमती जेवरात चारी किए है। जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा तथा जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
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