ठगी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुरPublished: Jan 18, 2020 08:48:15 pm
ग्रामीणों को दोगुना तिगुना ब्याज दिलाने का लालच देकर करता था छल, हितग्राहियों का पैसा आजतक नहीं हुआ वापस
ठगी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अनूपपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुभाष कुमार जैन द्वारा आरोपी राकेश कुमार शुक्ला पिता जनक देव शुक्ला निवासी लोहापुर थाना कोतमा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। आरोपी द्वारा इस आधार पर जमानत आवेदन लगाया गया था कि वह कभी भी बीएनजी ग्लोबल कम्पनी का सदस्य व अभिकर्ता नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा हितग्र्राहियों के साथ कोई छल किया गया है। राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि द्वारा इस आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त ने कम्पनी में महत्वपूर्ण पद धारित करते हुए हितग्राहियों को लालच देकर करोड़ों रूपये की राशि हड़पी है। जिसे पुलिस द्वारा 03 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए भी उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी का जमानत आवेदन पूणत: निरस्त किए जाने योग्य है। इन तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने बताया कि आरोपी वर्ष 2011-2012 से उक्त कम्पनी में फील्ड ऑफीसर के रूप में तथा 2013 में बीएनजी ग्लोबल के नाम से कम्पनी की एक शाखा अमरकंटक तिराहा के निकट अनूपपुर में संचालित होने पर उक्त कम्पनी ऑर्गनाईजर के पदाधिकारी के रूप में पदस्थ था तथा हितग्राहियों को दोगुना-तिगुना ब्याज दिलाने का लालच देकर हितग्राहियों से राशि को उक्त कम्पनी में जमा कराता था। हितग्राहियों का पैसा आज तक उन्हें वापस नहीं मिला है।
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