फर्जी वाहन नम्बर से कोयला का कर रहे थे परिवहन, पुलिस के हत्थे चढ़ा एक और आरोपी
दो अब भी फरार, मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को किया है गिरफ्तार
अनूपपुर
Published: February 21, 2022 09:35:36 pm
अनूपपुर। १३ जनवरी को शहडोल से बिलासपुर कोयला ले जा रहे फर्जी नम्बर की डंपर को जब्त करने और इनमें पुलिस द्वारा दर्ज किए गए पांच आरोपियों के खिलाफ मामले में अब चचाई पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरार आरोपी २२ वर्षीय परमात्मानन्द यादव पिता पारसनाथ यादव निवासी धुंआ डोल चौकी मड़वास थाना मझौली जिला सीधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया गया है। एसडीओपी कीर्ति बघेल ने बताया है कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीओपी ने बताया कि इससे पूर्व दीनाथ गुप्ता, रमाशंकर विश्वकर्मा और अब परमात्मानंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुन्ना मिश्रा सहित अन्य फरार हैं। एसडीओपी के अनुसार १३ जनवरी को सूचना मिली थी कि ग्राम बकही नेशनल 43 पर शहडोल तरफ से मनेन्द्रगढ़ तरफ ट्रेलर क्रमांक सीजी१० एपी 0395 नम्बर की ट्रेलर में अवैध रूप से कोयला लोड कर खैरहा यूजी माईंस से बिलासपुर तरफ चालक लेकर जा रहा है। सूचना पर ग्राम बकही में शासकीय हाई स्कूल के सामने सम्बंधित डंपर नंबर को रोकते हुए ड्राईवर से पूछा गया तो उसने अपना नाम दीनानाथ गुप्ता पिता रामप्रसाद गुप्ता निवासी धुंआडोल थाना मड़वास जिला सीधी का होना बताया था। डंपर में खैरहा यूजी माईंस में कार्यरत कर्मी द्वारा पीले रंग के रेडियम स्टीकर में काले रंग का अंक लिख चिपका कर लोडिंग करवाकर ट्रेलर को रवाना किया गया था। पुलिस द्वारा जब डंपर की प्लेट नम्बर जांच की गई तो ट्रक के सही नंबर सीजी १० एसी 4767 पाया गया था। जबकि उसके ऊपर रेडियम से फर्जी नंबर सीजी १३ एएल 7535 व उसके ऊपर सीजी १० एपी 0395 चस्पा किया पाया गया। वाहन को जब्त करते हुए डंपर की जांच कराई गई। जिसमें 31 टन 380 किलो कोयला जिसकी कीमत 1 लाख 81 हजार 673 रूपए व ट्रक की कीमत 35 लाख रूपए सहित कुल कीमत 36 लाख 81 हजार 673 रूपए का मसरूखा जब्त किया गया। मामले में ट्रक का मालिक व चालक दीनानाथ गुप्ता, परमात्मानंद यादव, रमाशंकर विश्वकर्मा, मुन्ना मिश्रा तथा अन्य के विरूद्ध फर्जी नंबर प्लेट चिपकाकर छल के उद्देश्य से कूट रचना करने पर धारा 379, 414, ४२०, 467, 468, 471, 120बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। परमात्मानंद यादव की गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक चचाई बीएन प्रजापति द्वारा गठित टीम सहायक उपनिरीक्षक महिपाल प्रजापति, प्रआर विजय त्रिपाठी, विजय सिंह शामिल रहे।
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