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न्यायाधीशों ने ग्रामीणों को दी एड्स सम्बंधित दी जानकारी, कहा हाथ मिलाने से नहीं फैलती बीमारी

locationअनूपपुरPublished: Dec 05, 2019 07:40:18 pm

Submitted by:

Rajan Kumar Gupta

ग्रामीणों व छात्रों को बिना कागजात वाहन नहीं चलाने दी समझाईश

The judges gave information related to AIDS to the villagers, said tha

न्यायाधीशों ने ग्रामीणों को दी एड्स सम्बंधित दी जानकारी, कहा हाथ मिलाने से नहीं फैलती बीमारी

अनूपपुर। विश्व एड्स दिवस से चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में अनूपपुर न्यायाधीशों द्वारा ग्रामीणों व स्कूली छात्रों को अधिक से अधिक जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष डॉ. सुभाष कुमार जैन, सचिव व अपर जिला न्यायाधीश भू-भास्कर यादव, प्रशिक्षु न्यायाधीश शिखा लोकेश दुबे, निधि चिटकारा एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे की टीम ने ४ दिसम्बर को ग्राम पंचायत फुनगा में एड्स जागरूकता अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर न्यायाधीश डॉ. सुभाष कुमार जैन ने ग्रामवासियों एवं छात्र-छात्राओं को बताया कि भारत एड्स उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। एड्स नामक भयानक बीमारी ने देश की एक बड़ी आबादी को अपने प्रभाव में जकड़ रखा है। एचआईवी से संबंधित मामलों को पूर्णरूप से समाप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एचआईवी संक्रमण के बाद मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। उन्होंने एचआईवी संक्रमण फैलने के कारणों पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। न्यायाधीश भू-भास्कर यादव ने एचआईवी एड्स होने के कारणों एवं उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बिना लाइसेंस एवं आवश्यक कागजों के वाहन न चलाने, शासकीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की बात कही। उन्होंने मॉबलिंचिंग के संबंध में भी ग्रामीणों को अवगत कराते हुए किसी भी अपवाह से बचने एवं हिंसा से दूर रहने की समझाईश दी। प्रशिक्षु न्यायाधीश शिखा लोकेश दुबे एवं निधि चिटकारा ने भी एड्स से संबंधित सावधानियेां एवं बचावों के संबंध में बताया। विधिक सहायता अधिकारीजीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने, गले लगने या साथ में बैठने से यह संक्रमण नहीं होता। उन्होंने जिला प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में भी विस्तार से प्रकाश डाला एवं 14 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के बारे में आमजन को जानकारी दी।

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